नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को व्हाट्सएप भुगतान सेवा के अनुपालन मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है. आरबीआई को व्हाट्सएप की भुगतान सेवा के मामले में रिपोर्ट दाखिल करना होगा कि क्या व्हाट्सएप ने नियमों का पालन किया है.
व्हाट्सएप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि व्हाट्सएप ने आरबीआई आरबीआई के डाटा लोकलाइजेशन मानकों का पालन किया है और वह इसकी रिपोर्ट आरबीआई के पास सौंपेगी जिसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है.
याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए इन बिंदुओं को आरबीआई और केंद्र सरकार द्वारा समर्थन किया गया है और उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप ने इनका अनुपालन नहीं किया है. इसलिए, उन्होंने मांग की कि सरकार को इन बिंदुओं पर एक अनुपालन हलफनामा दायर करना चाहिए.
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पीठ ने व्हाट्सएप से पूछा कि अनुपालन शपथ पत्र को प्रस्तुत करने के लिए कितना समय चाहिए.
जवाब में, सिब्बल ने सुझाव दिया कि व्हाट्सएप को आरबीआई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, और आरबीआई उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत कर सकता है.