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GST परिषद की बैठक 17 सितंबर को, कोरोना से जुड़े सामान पर दरों की समीक्षा होगी - review rates on goods related to covid-19

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की बैठक 17 सितंबर को लखनऊ में होगी. इस बैठक में अन्य चीजों के अलावा कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा हो सकती है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
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Published : Sep 2, 2021, 10:14 PM IST

नई दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की बैठक 17 सितंबर को लखनऊ में होगी. इस बैठक में अन्य चीजों के अलावा कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा हो सकती है.

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी.

इसे भी पढ़ें-हरियाणा : रंजित मर्डर केस से जस्टिस अरविंद सांगवान ने खुद को अलग किया

जीएसटी परिषद की इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. इसमें कोविड-19 से संबंधित सामग्री पर कर की दरों को 30 सितंबर तक के लिए घटाया गया था कोविड-19 की दवाओं रेमडेसिवीर तथ टोसिलिजुमैब के अलावा मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती की गई थी.

परिषद की 17 सितंबर को होने वाली बैठक में राज्यों को राजस्व नुकसान पर मुआवजे, कोविड-19 से जुड़े सामान पर दरों और कुछ वस्तुओं पर उलट शुल्क ढांचे पर विचार किया जा सकता है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की बैठक 17 सितंबर को लखनऊ में होगी. इस बैठक में अन्य चीजों के अलावा कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा हो सकती है.

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी.

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जीएसटी परिषद की इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. इसमें कोविड-19 से संबंधित सामग्री पर कर की दरों को 30 सितंबर तक के लिए घटाया गया था कोविड-19 की दवाओं रेमडेसिवीर तथ टोसिलिजुमैब के अलावा मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती की गई थी.

परिषद की 17 सितंबर को होने वाली बैठक में राज्यों को राजस्व नुकसान पर मुआवजे, कोविड-19 से जुड़े सामान पर दरों और कुछ वस्तुओं पर उलट शुल्क ढांचे पर विचार किया जा सकता है.

(पीटीआई-भाषा)

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