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अगर आपका येस बैंक में है खाता- तो ये खबर आपके लिए है

येस बैंक पर पाबंदी लगाए जाने के बाद जमाकर्ताओं को एटीएम से धन निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. अब सबसे बड़ा सवाल यह कि हैं - अब उनके साथ क्या हो जिनका खाता यस बैंक में है? क्या उनके जमा पैसे सुरक्षित हैं? क्या करेंगे आप यदि आपका तत्काल ज्यादा पैसे चाहिए? आपातकालीन चिकित्सा है तो क्या होगा?

अगर आपका यस बैंक में है खाता- तो ये खबर आपके लिए है
अगर आपका यस बैंक में है खाता- तो ये खबर आपके लिए है
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Published : Mar 6, 2020, 2:52 PM IST

Updated : Mar 6, 2020, 3:49 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के येस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है. इसके अलावा बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की है.

इसके बाद केंद्र सरकार ने एक निर्देश भी जारी किया जिसमें कहा गया कि बैंक 5 मार्च से 3 अप्रैल 2020 तक के रोक अधीन रहेगा. इसका मतलब यह कि 50 हजार निकासी की यह सीमा तीन अप्रैल, 2020 तक लागू रहेगी.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा येस बैंक पर पाबंदी लगाए जाने के बाद बैंक के परेशान जमाकर्ताओं को एटीएम से धन निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लंबी कतारों में खड़े जमाकर्ताओं को कहीं मशीनें बंद पड़ी मिलीं तो कहीं एटीएम में धन नहीं था. येस बैंक के ग्राहकों की मुसीबत और बढ़ गई जब उन्हें इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से धन स्थानांतरित करने में भी असुविधा झेलनी पड़ी.

ये भी पढ़ें- येस बैंक मामला: शाखाओं और एटीएम में भीड़, शेयर 80 प्रतिशत नीचे; वित्तमंत्री ने कहा- आपका पैसा सुरक्षित

अब सबसे बड़ा सवाल यह कि हैं - अब उनके साथ क्या हो जिनका खाता येस बैंक में है? क्या उनके जमा पैसे सुरक्षित हैं? क्या करेंगे आप यदि आपका तत्काल ज्यादा पैसे चाहिए? आपातकालीन चिकित्सा है तो क्या होगा?

इनमें से कुछ सवालों का जवाब आरबीआई और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दिया है. पढ़िए पूरी खबर.

क्या है नियम और क्या आरबीआई ने दिए हैं छूट इस एक महीने के लिए.

  • जमाकर्ता बचत, चालू या किसी अन्य जमा खाते से 50,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकता है.
  • यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक खाते हैं तो भी आप 50 हजार रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे.
  • यदि ऐसे जमाकर्ता जिसने बैंक से लोन लिया हो या उसे बैंक को पैसे देने हो तो ऐसे में जमाकर्ता को पहले उधार देना होगा. उसके बाद उसे बैंक से पैसे निकालने मिलेंगे. यानि मान लीजिए अगर आपके खाते में एक लाख है और आपका लोन भी एक लाख है तो आप बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे.

इन शर्तों पर 50 हजार रुपये से ज्यादा निकाल पाएंगे जमाकर्ता-

  • जमाकर्ता या किसी भी व्यक्ति के मेडिकल इमरजेंसी के संबंध में
  • जमाकर्ता या किसी भी व्यक्ति की उच्च शिक्षा की लागत भारत में या भारत के बाहर शिक्षा के लिए उस पर निर्भर है
  • जमाकर्ता या उसके बच्चों या किसी अन्य व्यक्ति के विवाह या अन्य समारोहों के संबंध में अनिवार्य खर्चों का भुगतान करना हो
  • किसी भी अन्य आपातकाल समय के दौरान

उपर्युक्त चारों कारण होने पर एक जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक निकाल सकता है.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से उपरोक्त आपातकालीन निकासी के लिए येस बैंक को आरबीआई से अनुमति लेनी होगी.

पाबंदी की अवधि के दौरान येस बैंक किसी भी तरह का लोन नहीं देगा और कोई भी निवेश नहीं करेगा.

हालांकि बैंक के पास यदि पांच मार्च 2020 से पहले प्राप्त बिलों का सेटलमेंट कर सकता है.

येस बैंक के इन निम्नलिखित मामलों में भी पैसा खर्च कर सकेगा

  • कर्मचारियों के वेतन पर
  • किराया और कर पर
  • मुद्रण, स्टेशनरी आदि खर्च पर
  • डाक और तार भेजने के लिए

यदि इस दौरान बैंक को इन चीजों के अलावे किसी अन्य खर्च करने की जरुरत होगी या आपातकालीन स्थिति में पैसों की जरुरत होगी तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष अनुमति लेनी होगी.

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के येस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है. इसके अलावा बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की है.

इसके बाद केंद्र सरकार ने एक निर्देश भी जारी किया जिसमें कहा गया कि बैंक 5 मार्च से 3 अप्रैल 2020 तक के रोक अधीन रहेगा. इसका मतलब यह कि 50 हजार निकासी की यह सीमा तीन अप्रैल, 2020 तक लागू रहेगी.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा येस बैंक पर पाबंदी लगाए जाने के बाद बैंक के परेशान जमाकर्ताओं को एटीएम से धन निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लंबी कतारों में खड़े जमाकर्ताओं को कहीं मशीनें बंद पड़ी मिलीं तो कहीं एटीएम में धन नहीं था. येस बैंक के ग्राहकों की मुसीबत और बढ़ गई जब उन्हें इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से धन स्थानांतरित करने में भी असुविधा झेलनी पड़ी.

ये भी पढ़ें- येस बैंक मामला: शाखाओं और एटीएम में भीड़, शेयर 80 प्रतिशत नीचे; वित्तमंत्री ने कहा- आपका पैसा सुरक्षित

अब सबसे बड़ा सवाल यह कि हैं - अब उनके साथ क्या हो जिनका खाता येस बैंक में है? क्या उनके जमा पैसे सुरक्षित हैं? क्या करेंगे आप यदि आपका तत्काल ज्यादा पैसे चाहिए? आपातकालीन चिकित्सा है तो क्या होगा?

इनमें से कुछ सवालों का जवाब आरबीआई और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दिया है. पढ़िए पूरी खबर.

क्या है नियम और क्या आरबीआई ने दिए हैं छूट इस एक महीने के लिए.

  • जमाकर्ता बचत, चालू या किसी अन्य जमा खाते से 50,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकता है.
  • यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक खाते हैं तो भी आप 50 हजार रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे.
  • यदि ऐसे जमाकर्ता जिसने बैंक से लोन लिया हो या उसे बैंक को पैसे देने हो तो ऐसे में जमाकर्ता को पहले उधार देना होगा. उसके बाद उसे बैंक से पैसे निकालने मिलेंगे. यानि मान लीजिए अगर आपके खाते में एक लाख है और आपका लोन भी एक लाख है तो आप बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे.

इन शर्तों पर 50 हजार रुपये से ज्यादा निकाल पाएंगे जमाकर्ता-

  • जमाकर्ता या किसी भी व्यक्ति के मेडिकल इमरजेंसी के संबंध में
  • जमाकर्ता या किसी भी व्यक्ति की उच्च शिक्षा की लागत भारत में या भारत के बाहर शिक्षा के लिए उस पर निर्भर है
  • जमाकर्ता या उसके बच्चों या किसी अन्य व्यक्ति के विवाह या अन्य समारोहों के संबंध में अनिवार्य खर्चों का भुगतान करना हो
  • किसी भी अन्य आपातकाल समय के दौरान

उपर्युक्त चारों कारण होने पर एक जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक निकाल सकता है.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से उपरोक्त आपातकालीन निकासी के लिए येस बैंक को आरबीआई से अनुमति लेनी होगी.

पाबंदी की अवधि के दौरान येस बैंक किसी भी तरह का लोन नहीं देगा और कोई भी निवेश नहीं करेगा.

हालांकि बैंक के पास यदि पांच मार्च 2020 से पहले प्राप्त बिलों का सेटलमेंट कर सकता है.

येस बैंक के इन निम्नलिखित मामलों में भी पैसा खर्च कर सकेगा

  • कर्मचारियों के वेतन पर
  • किराया और कर पर
  • मुद्रण, स्टेशनरी आदि खर्च पर
  • डाक और तार भेजने के लिए

यदि इस दौरान बैंक को इन चीजों के अलावे किसी अन्य खर्च करने की जरुरत होगी या आपातकालीन स्थिति में पैसों की जरुरत होगी तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष अनुमति लेनी होगी.

Last Updated : Mar 6, 2020, 3:49 PM IST
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