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दुष्कर्म के मामले में युवक को 7 साल की सजा, शादी का झांसा देकर बनाता था शारीरिक संबंध

दुष्कर्म से जुड़े एक मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के जज एसके पांडे की अदालत में हुई. अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी अजय कुमार को धारा-376 में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

रांची सिविल कोर्ट
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Published : May 31, 2019, 10:27 AM IST

रांची: गुरुवार को दुष्कर्म से जुड़े एक मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के जज एसके पांडे की अदालत में हुई. अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी अजय कुमार को धारा-376 में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 29 मई को ही आरोपी को दोषी करार दिया था.

जानकारी देते अधिवक्ता


इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. यह मामला खलारी थाना कांड संख्या 51/17 दिनांक 27 जून 2017 से जुड़ा हुआ है. दोषी के खिलाफ युवती ने मामला दर्ज कराया था. युवती के अनुसार खलारी का युवक पिछले 4 सालों से उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा और बाद में वह शादी से मुकर गया. पीड़ित युवती हड़िया बेचकर किसी तरह अपना जीविका उपार्जन कर रही थी.

रांची: गुरुवार को दुष्कर्म से जुड़े एक मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के जज एसके पांडे की अदालत में हुई. अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी अजय कुमार को धारा-376 में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 29 मई को ही आरोपी को दोषी करार दिया था.

जानकारी देते अधिवक्ता


इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. यह मामला खलारी थाना कांड संख्या 51/17 दिनांक 27 जून 2017 से जुड़ा हुआ है. दोषी के खिलाफ युवती ने मामला दर्ज कराया था. युवती के अनुसार खलारी का युवक पिछले 4 सालों से उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा और बाद में वह शादी से मुकर गया. पीड़ित युवती हड़िया बेचकर किसी तरह अपना जीविका उपार्जन कर रही थी.

Intro:रांची
बाइट--अशोक राय विशेष लोक अभियोजक

शादी का झांसा देकर आरोपी 4 साल तक युवती के साथ करता रहा शारीरिक शोषण बाद में शादी से मुकर गया। कोर्ट ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाते हुए भेजा जेल के सलाखों के अंदर।

दुष्कर्म से जुड़े मामले की सुनवाई रांची सिविल के एजेंसी एसके पांडे की अदालत में हुई। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी खलारी के महावीर नगर निवासी अजय कुमार उर्फ बबलू को धारा 376 में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा और ₹20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को दलीलों को सुनने के उपरांत 29 मई को ही आरोपी को दोषी करार दिया था आज सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपी को 7 साल की सजा और ₹20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


Body:मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही दर्ज की गई तो वही 6 कागजातों का प्रदर्शन आलत में कराया गया। दरअसल यह मामला खलारी थाना कांड संख्या 51/17 दिनांक 27 जून 2017 से जुड़ा हुआ है। मामले में दोषी खिलाफ युवती ने मामला दर्ज कराया खाकी युवक पिछले 4 सालों से उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा और बाद में वह शादी से मुकर गया। पीड़ित युवती हड़िया बेच कर किसी तरह अपना जीविका उपार्जन कर रहे थे उसी दौरान युवक ने झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा


Conclusion:
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