रांची: जेवीएम के पौड़ेयाहाट विधायक प्रदीप यादव को पुलिस जांच में दोषी पाया गया है. केस की अनुसंधानकर्ता साइबर डीएसपी नेहा बाला के रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है. पुलिसिया जांच में प्रदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 354डी, 506 और 509 में मामला सत्य पाया गया है.
झाविमो की ही एक महिला प्रवक्ता ने प्रदीप यादव पर दुष्कर्म के प्रयास, लज्जा भंग करने, दो लाख रुपए छीनने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया था. जांच में पैसे छीनने के मामले में गहनता से जांच की बात डीएसपी ने लिखी है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां 164 के तहत दिए गया बयान में पीड़िता ने एफआईआर में दर्ज बातों को सही बताया था. मामले में साक्षी अजय मंडल ने प्रदीप यादव के होटल शिव सृष्टि पैलेस में प्रवेश की बात बतायी है. वहीं अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने महिला और प्रदीप यादव के मोबाइल का सीडीआर और मोबाइल लोकेशन निकाला था. सीडीआर और टावर लोकेशन से इस बात की पुष्टि हुई है कि महिला और प्रदीप यादव का लोकेशन करनीबाद कुंडा का ही है.
रिसेप्शन लिस्ट का बयान अहम
शिव सृष्टि होटल के रिसेप्शन लिस्ट अमर कुमार राय और प्रगति राज का बयान भी इस मामले में काफी महत्वपूर्ण रहा है. दोनों ने अपने बयान में कहा है कि घटना के दिन महिला काफी डरी हुई थी. रिसेप्शन लिस्ट ने यह बात बताया है कि उन्होंने पीड़िता को नजदीकी थाना में रिपोर्ट कराने की सलाह भी दी थी, लेकिन होटल के लोगों ने खुद इसकी जानकारी तब स्थानीय थाने को नहीं दी थी. घटना के बाद पुलिस ने होटल से डीवीआर जब्त किया था. इस डीवीआर की जांच रांची में नहीं हो पायी है, ऐसे में अब डीवीआर को कोलकाता एफएसएल भेजा जाएगा.
कई सवालों के जबाब अभी बाकी
- शिव सृष्टि होटल के प्रबंधक ने प्रदीव यादव के द्वारा यहां आने पर इस संबंध में होटल में इंट्री क्यों नहीं की. आईडी प्रूव भी क्यों नहीं मांगा गया?
- पीड़िता ने घटना के दिन मामले की जानकारी होटल प्रबंधन को दी तब होटल प्रबंधन ने स्वयं इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने में क्यों नहीं की?
- होटल का सीसीटीवी काम क्यों नहीं कर रहा था?