ETV Bharat / briefs

पेंशन और सेवानिवृति मामले पर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य निदेशक को लगाई कड़ी फटकार

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में पेंशन मामले पर सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य निदेशक ने कहा कि वे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ दे देंगे. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक प्रार्थी हाई कोर्ट नहीं आ जाता तब तक पेंशन का भुगतान नहीं होता है. अदालत ने कहा कि अगर वे पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं करते हैं तो अदालत उनके पेंशन पर भी रोक लगा देगा.

फाइल फोटो
author img

By

Published : May 18, 2019, 11:26 PM IST

रांची: एएनएम कॉलेज चाईबासा के प्रिंसिपल के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति मामले पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य निदेशक को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने उन्हें चेतावनी देते हुए 10 जून तक पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने को कहा है.


झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में पेंशन मामले पर सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य निदेशक ने कहा कि वे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ दे देंगे. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक प्रार्थी हाई कोर्ट नहीं आ जाता तब तक पेंशन का भुगतान नहीं होता है. अदालत ने कहा कि अगर वे पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं करते हैं तो अदालत उनके पेंशन पर भी रोक लगा देगा. स्वास्थ्य निदेशक की ओर से अदालत को विश्वास दिलाया गया कि सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन की भुगतान कर दी जाएगी.


बता दें कि एएनएम चाईबासा कॉलेज की प्राचार्य शांति सोरेन साल 2016 में सेवानिवृत्त हुई है, लेकिन उनको अभी तक पेंशन एवं अन्य लाभ नहीं दिया गया है. इसको लेकर वह झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वास्थ्य निदेशक को पेंशन और अन्य लाभ देने को कहा है.

रांची: एएनएम कॉलेज चाईबासा के प्रिंसिपल के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति मामले पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य निदेशक को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने उन्हें चेतावनी देते हुए 10 जून तक पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने को कहा है.


झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में पेंशन मामले पर सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य निदेशक ने कहा कि वे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ दे देंगे. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक प्रार्थी हाई कोर्ट नहीं आ जाता तब तक पेंशन का भुगतान नहीं होता है. अदालत ने कहा कि अगर वे पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं करते हैं तो अदालत उनके पेंशन पर भी रोक लगा देगा. स्वास्थ्य निदेशक की ओर से अदालत को विश्वास दिलाया गया कि सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन की भुगतान कर दी जाएगी.


बता दें कि एएनएम चाईबासा कॉलेज की प्राचार्य शांति सोरेन साल 2016 में सेवानिवृत्त हुई है, लेकिन उनको अभी तक पेंशन एवं अन्य लाभ नहीं दिया गया है. इसको लेकर वह झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वास्थ्य निदेशक को पेंशन और अन्य लाभ देने को कहा है.

Intro:एएनएम कॉलेज चाईबासा के प्राचार्य के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति मामले पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य निदेशक को कड़ी फटकार लगाई अदालत ने उन्हें चेतावनी देते हुए 10 जून तक पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने को कहा है नहीं तो अदालत ने स्वास्थ्य निदेशक का भी जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं पेंशन रूप देगा
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में पेंशन मामले पर सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य निदेशक ने कहा कि वे पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ दे देंगे जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक प्रार्थी हाई कोर्ट नहीं आ जाता तब तक पेंशन का भुगतान नहीं होता है उन्होंने स्वास्थ्य निदेशक के सेवानिवृत्त होने के बाद सुनने पर कहा कि अगर वे पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं करते हैं तो अदालत उनके पेंशन पर भी रोक लगा देगा स्वास्थ्य निदेशक की ओर से अदालत को विश्वास दिलाया गया कि सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन की भुगतान कर दी जाएगी
Body:बता दें कि एएनएम चाईबासा कॉलेज की प्राचार्य शांति सोरेन वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हुई है लेकिन उनकी अभी तक पेंशन एवं अन्य लाभ नहीं दिया गया है जिसको लेकर वह झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वास्थ्य निदेशक को इनकी पेंशन और अन्य लाभ देने को कहा हैConclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.