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हाई स्कूल में फिजिकल टीचर नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब - Hearing on the matter of physical teacher appointment in high school

हाई स्कूल में फिजिकल शिक्षक नियुक्ति मामले में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

Hearing on the matter of physical teacher appointment in high school
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 15, 2020, 9:25 PM IST

रांची: हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में फिजिकल टीचर नियुक्ति मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने आवास से पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में जवाब को देखते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर रखी है.

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जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में हाई स्कूलों में फिजिकल टीचर की नियुक्ति की गई थी. इसी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता मुकेश रंजन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है.

रांची: हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में फिजिकल टीचर नियुक्ति मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने आवास से पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में जवाब को देखते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर रखी है.

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जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में हाई स्कूलों में फिजिकल टीचर की नियुक्ति की गई थी. इसी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता मुकेश रंजन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है.

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