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JPSC पीटी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, 9 अप्रैल से मामले में शुरू हो सकती है बहस

छठी जेपीएससी पीटी परीक्षा मामले को लेकर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में आंशिक सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तारीख तय की है.

झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी पीटी परीक्षा पर सुनवाई
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Published : Mar 6, 2019, 5:34 PM IST

रांची: छठी जेपीएससी पीटी परीक्षा मामले को लेकर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में आंशिक सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तारीख तय की है.


पिछले सुनवाई में मामले को लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, जिसमें मुख्य परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी की ओर से कोर्ट में पक्ष रखने की बात कही गई थी. इसी तथ्य के आलोक में हाईकोर्ट ने अन्य अभ्यर्थियों की आपत्ति की जानकारी रजिस्टर को कोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया था. मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी. जिसमें अंतिम रूप से मामले को लेकर बहस शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.


जेपीएससी मुख्य परीक्षा विरोध के बीच 326 पदों के लिए झारखंड हाईकोर्ट के परीक्षा के रोक से इनकार करने के बाद संपन्न हुई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को हाईकोर्ट के बगैर अनुमति प्रकाशन पर रोक लगाई गई है.

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रांची: छठी जेपीएससी पीटी परीक्षा मामले को लेकर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में आंशिक सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तारीख तय की है.


पिछले सुनवाई में मामले को लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, जिसमें मुख्य परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी की ओर से कोर्ट में पक्ष रखने की बात कही गई थी. इसी तथ्य के आलोक में हाईकोर्ट ने अन्य अभ्यर्थियों की आपत्ति की जानकारी रजिस्टर को कोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया था. मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी. जिसमें अंतिम रूप से मामले को लेकर बहस शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.


जेपीएससी मुख्य परीक्षा विरोध के बीच 326 पदों के लिए झारखंड हाईकोर्ट के परीक्षा के रोक से इनकार करने के बाद संपन्न हुई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को हाईकोर्ट के बगैर अनुमति प्रकाशन पर रोक लगाई गई है.

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Intro:बाइट---अजीत कुमार महाधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट
बाइट--संजय पिपलवाल जेपीएससी अधिवक्ता

छठी जेपीएससी पीटी परीक्षा मामले को लेकर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में हुई. मामले को लेकर कोर्ट में आज आंशिक सुनवाई हुई कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।


Body:पिछले सुनवाई में मामले को लेकर जारी कोर्ट नोटिस की जानकारी भी कोर्ट से मांगी जिसके आलोक में 29 जनवरी को नोटिस जारी होने और मुख्य परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी की ओर से कोर्ट में पक्ष रखने की बात कही गई थी इसी तथ्य के आलोक में हाई कोर्ट ने अन्य अभ्यर्थियों की आपत्ति की जानकारी रजिस्टर को लेकर कोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश मिला था। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी जिसमें अंतिम रूप से मामले को लेकर बहस शुरू होने की संभावना जताई जा रही है


Conclusion:जेपीएससी मुख्य परीक्षा विरोध के बीच 326 पदों के लिए झारखंड हाई कोर्ट के परीक्षा के रोक से इनकार करने के बाद संपन्न हुई थी।लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को हाईकोर्ट के बगैर अनुमति प्रकाशन पर रोक लगा है
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