रांची: झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में सरायकेला खरसावां जिला आदित्यपुर थाना के ब्राउन शुगर और अन्य नशा के दवा बेचने के आरोपी आकाश वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.
वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
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जानकारी के अनुसार मई 2020 में आकाश वर्मा को ब्राउन शुगर के पुरिया के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसी आरोप में वे जेल में हैं, निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी है.