रांची: नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास आरोपी को महंगा पड़ा. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे ने आरोपी राजा बाबू को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग मामले में कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
कोर्ट ने धारा 376, 511 के तहत दोषी पाते हुए 4 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. वहीं पोक्सो के सेक्शन 8 के तहत दोषी पाते हुए 3 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
न्यायालय ने विक्टिम कंपनसेशन के तहत जुर्माना की राशि पीड़िता परिवार को देने का आदेश दिया है. बता दें कि मामला 2017 का हटिया थाना से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची को आरोपी हटिया के रेलवे स्टेशन के एक बोगी में बहला फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म करने की कोशिश की. इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ कर पुलिस प्रशासन को हवाले किया था. इस मामले पर लगभग 7 से 8 गवाहों की गवाही दर्ज की गई है.