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नाबालिग से दुराचार करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, युवक दो बच्चों का है पिता - कोर्ट ने सुनाई सजा

धनबाद मे पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुराचार कर गर्भवती करने के मामले में आरोपित सुभाष कुमार गुप्ता उर्फ शुभम कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है. सुभाष बिहार के रोहतास जिले का रहनेवाला है. वह शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है.

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Published : May 30, 2019, 2:01 PM IST

धनबाद: नाबालिग से दुराचार कर गर्भवती करने के आरोपित को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 40 हजार की राशि जुर्माने के तौर पर वसूलने के आदेश अदालत ने दिया है. इस मामले में पीड़िता के पिता ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुराचार कर गर्भवती करने के मामले में आरोपित सुभाष कुमार गुप्ता उर्फ शुभम कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है. सुभाष बिहार के रोहतास जिले का रहनेवाला है. वह शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है. पीड़िता के पिता द्वारा केंदुआडीह थाना में 5 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. प्राथमिकी के अनुसार सुभाष का पीड़िता के घर अक्सर आना-जाना था. वह पीड़िता को बहन कहकर संबोधित करता था.


29 मई 2016 को सुभाष पीड़िता को घर से भगाकर ले गया था. सूरत ले जाकर वह पीड़िता से जबरन संबंध बनाया और मांग में सिंदूर डाल दिया. उसने इसकी वीडियो और फोटो बनाकर सगे संबंधियों के बीच वायरल कर दिया था. बाद में पीड़िता गर्भवती हो गयी और एक बच्ची को जन्म देने के बाद पीड़िता की मृत्यु हो गयी थी.

धनबाद: नाबालिग से दुराचार कर गर्भवती करने के आरोपित को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 40 हजार की राशि जुर्माने के तौर पर वसूलने के आदेश अदालत ने दिया है. इस मामले में पीड़िता के पिता ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुराचार कर गर्भवती करने के मामले में आरोपित सुभाष कुमार गुप्ता उर्फ शुभम कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है. सुभाष बिहार के रोहतास जिले का रहनेवाला है. वह शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है. पीड़िता के पिता द्वारा केंदुआडीह थाना में 5 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. प्राथमिकी के अनुसार सुभाष का पीड़िता के घर अक्सर आना-जाना था. वह पीड़िता को बहन कहकर संबोधित करता था.


29 मई 2016 को सुभाष पीड़िता को घर से भगाकर ले गया था. सूरत ले जाकर वह पीड़िता से जबरन संबंध बनाया और मांग में सिंदूर डाल दिया. उसने इसकी वीडियो और फोटो बनाकर सगे संबंधियों के बीच वायरल कर दिया था. बाद में पीड़िता गर्भवती हो गयी और एक बच्ची को जन्म देने के बाद पीड़िता की मृत्यु हो गयी थी.

Intro:धनबाद।नाबालिग से दुराचार कर गर्भवती करने के आरोपित को अदालत ने 20 साल की सजा सुनायी है।साथ ही 40 हजार की राशि जुर्माने के तौर पर वसूलने के आदेश अदालत ने दिया है।


Body:पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुराचार कर गर्भवती करने के मामले में आरोपित सुभाष कुमार गुप्ता उर्फ शुभम कुमार गुप्ता को 20 साल की सजा सुनाई है।सुभाष बिहार के रोहतास जिले का रहनेवाला है।वह शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है।

पीड़िता के पिता द्वारा केंदुआडीह थाना में 5 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।प्राथमिकी के अनुसार सुभाष का पीड़िता के घर अक्सर आना जाना था।वह पीड़िता को बहन कहकर संबोधित करता था।

29 मई 2016 को सुभाष पीड़िता को घर से भगाकर ले गया था।सूरत ले जाकर वह पीड़िता से जबरन संबंध बनाया और मांग में सिंदूर डाल दिया।उसने इसकी वीडियो और फोटो बनाकर सगे संबंधियों के बीच वायरल कर दिया था।बाद में पीड़िता गर्भवती हो गयी।एक बच्ची को जन्म देने के बाद पीड़िता की मृत्यु हो गयी थी।


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