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BJP नेता को दुष्कर्म की सजा, कोर्ट ने सुनाई 10 साल सश्रम कारावास

हजारीबाग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष को बलात्कार के जुर्म में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष तल्लत सबीर को कांड संख्या 27/9 में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

फाइल फोटो
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Published : May 31, 2019, 1:18 PM IST

हजारीबाग: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष को बलात्कार के जुर्म में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष तल्लत सबीर को कांड संख्या 27/9 में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

जानकारी देते अधिवक्ता


10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. रकम नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी. वहीं, अपहरण के मामले में 7 वर्ष और 10 हजार रुपए अर्थदंड रकम अदा नहीं करने पर एक वर्ष की सजा बढ़ाई जाएगी. एक और मामले में 10 वर्ष 10 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. तीनों मामले में सजा एक साथ ही चलेगी.


ये मामला अक्टूबर 2008 का है. हजारीबाग महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आजाद नगर की रहने वाली 21 वर्षीय युवती से मुलाकात होने के बाद उसे प्रसाद देने के बहाने नशा का दवा देखकर अपहरण किया गया. अपहरण कर उसे दिल्ली लाया गया और फिर कोलकाता, जहां उसके साथ यौन शोषण किया गया. इसी बीच पीड़िता ने अपने घरवालों को किसी अन्य साधन से जानकारी दी और परिजन जब कोलकाता पहुंचे तो दोनों को एक साथ पाया और पुलिस के हवाले आरोपी को कर दिया गया.

हजारीबाग: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष को बलात्कार के जुर्म में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष तल्लत सबीर को कांड संख्या 27/9 में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

जानकारी देते अधिवक्ता


10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. रकम नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी. वहीं, अपहरण के मामले में 7 वर्ष और 10 हजार रुपए अर्थदंड रकम अदा नहीं करने पर एक वर्ष की सजा बढ़ाई जाएगी. एक और मामले में 10 वर्ष 10 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. तीनों मामले में सजा एक साथ ही चलेगी.


ये मामला अक्टूबर 2008 का है. हजारीबाग महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आजाद नगर की रहने वाली 21 वर्षीय युवती से मुलाकात होने के बाद उसे प्रसाद देने के बहाने नशा का दवा देखकर अपहरण किया गया. अपहरण कर उसे दिल्ली लाया गया और फिर कोलकाता, जहां उसके साथ यौन शोषण किया गया. इसी बीच पीड़िता ने अपने घरवालों को किसी अन्य साधन से जानकारी दी और परिजन जब कोलकाता पहुंचे तो दोनों को एक साथ पाया और पुलिस के हवाले आरोपी को कर दिया गया.

Intro:हजारीबाग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष को बलात्कार के जुर्म में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया है ।भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष तल्लत सबीर को कांड संख्या 27/ 9 में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।


Body:10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ साथ ₹10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। रकम नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा की बढ़ा दी जाएगी। वहीं अपहरण के मामले में 7 वर्ष और 10 हजार रूपये अर्थदंड रकम अदा नहीं करने पर 1 वर्ष की सजा बढ़ाई जाएगी, तथा धारा 366 में 10 वर्ष 10 हजार अर्थदंड भी लगाया गया। तीनों मामले में सजा एक साथ ही चलेगी अर्थात उन्हें 10 सालों का सजा हजारीबाग निचली अदालत ने दिया है।

बताते चलें मामला अक्टूबर 2008 का है ।हजारीबाग महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।जिसके अनुसार आजाद नगर की रहने वाली 21 वर्षीय युवती से मुलाकात होने के बाद उसे प्रसाद देने के बहाने नशा का दवा देखकर अपहरण किया गया। अपहरण कर उसे दिल्ली लाया गया।और फिर कोलकाता। जहां उसके साथ यौन शोषण किया गया। इसी बीच पीड़िता ने अपने घर वालों को किसी अन्य साधन से जानकारी दी और परिजन जब कोलकाता पहुंचे तो दोनों को एक साथ पाया और पुलिस के हवाले आरोपी को कर दिया गया।

byte..... मनोज कुमार विशेष लोक अभियोजक हजारीबाग व्यवहार न्यायालय


Conclusion:इस मामले में अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ने बहस क
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