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गिरिडीहः कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बेडमूका गांव में निषेधाज्ञा लागू, अधिकारियों को मिला निर्देश - गिरिडीह के बेडमूका गांव में कोरोना संक्रमित मिला

गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के बेडमूका गांव में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर सीआरपीसी की धारा 133 और आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 270 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Prohibition applied.
निषेधाज्ञा लागू.
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Published : Jun 25, 2020, 8:40 PM IST

गिरिडीहः जिले के सदर प्रखंड के बेडमूका में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. इसकी जानकारी जिला प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर कोरोना संक्रमित के गांव बेडमूका को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है. इस दौरान गांव में व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं लगेगा.

होम क्वॉरेंटाइन के निर्देश
विदेश और अन्य प्रदेश से आने वाले सभी नागरिकों को स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से निर्धारित क्वॉरेंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करना होगा और कम से कम 14 दिन अपने घर में एकांतवास में रहना होगा. इस दौरान उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं है.

इसे भी पढ़ें- बासुकीनाथ मंदिर में इस बार नहीं लगेगा श्रावणी मेला, मंदिर पर आश्रित पंडा और दुकानदारों में छाई मायूसी

सुसंगत धाराओं के तहत होगी कार्रवाई
एसडीएम ने अपने आदेश में कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन न हो और अगर किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 133 और आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 270 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करें.

बता दें कि बुधवार को झारखंड में 18 कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2219 पहुंच गई. वहीं बुधवार को कुल 55 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर राज्य के विभिन्न कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि झारखंड के कुल 6 जिलों से 55 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं.

गिरिडीहः जिले के सदर प्रखंड के बेडमूका में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. इसकी जानकारी जिला प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर कोरोना संक्रमित के गांव बेडमूका को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है. इस दौरान गांव में व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं लगेगा.

होम क्वॉरेंटाइन के निर्देश
विदेश और अन्य प्रदेश से आने वाले सभी नागरिकों को स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से निर्धारित क्वॉरेंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करना होगा और कम से कम 14 दिन अपने घर में एकांतवास में रहना होगा. इस दौरान उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं है.

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सुसंगत धाराओं के तहत होगी कार्रवाई
एसडीएम ने अपने आदेश में कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन न हो और अगर किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 133 और आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 270 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करें.

बता दें कि बुधवार को झारखंड में 18 कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2219 पहुंच गई. वहीं बुधवार को कुल 55 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर राज्य के विभिन्न कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि झारखंड के कुल 6 जिलों से 55 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं.

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