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अदालत ने जिया खान आत्महत्या मामले में  खारिज की याचिका, सीबीआई की जांच को सही ठहराया

बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है. जिया की मां राबिया खान इस मामले की जांच फिर से करवाने का अनुरोध किया गया था.

Court dismisses mother Rabia's plea in Jiah Khan suicide case, upholds CBI probe
अदालत ने जिया खान आत्महत्या मामले में मां राबिया की याचिका खारिज की, सीबीआई की जांच को सही ठहराया
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Published : Sep 28, 2022, 12:06 PM IST

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की है लेकिन जिया की मां राबिया खान इसे हत्या बताकर मामले की सुनवाई में विलंब करना चाहती हैं. न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति एम. एन. जाधव की एक खंडपीठ ने 12 सितंबर को दिए आदेश में यह कहा.

इसके साथ ही अदालत ने राबिया खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस मामले की जांच फिर से करवाने का अनुरोध किया गया था. राबिया ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इस मामले की जांच अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) से करवाई जानी चाहिए. अदालत के आदेश की विस्तृत प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई.

ये भी पढ़ें- SC ने बंबई उच्च न्यायालय को देशमुख की जमानत अर्जी पर शीघ्र फैसला करने का निर्देश दिया

पीठ ने कहा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एफबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश नहीं दे सकते. वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रही है. सीबीआई का आरोप है कि जिया के मित्र सूरज पंचोली ने उसे तीन जून 2013 को आत्महत्या करने के लिए उकसाया. वहीं, राबिया का दावा है कि जिया की हत्या की गई. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ने हर पहलू से इस मामले की जांच की और पाया कि यह आत्महत्या का मामला है.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की है लेकिन जिया की मां राबिया खान इसे हत्या बताकर मामले की सुनवाई में विलंब करना चाहती हैं. न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति एम. एन. जाधव की एक खंडपीठ ने 12 सितंबर को दिए आदेश में यह कहा.

इसके साथ ही अदालत ने राबिया खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस मामले की जांच फिर से करवाने का अनुरोध किया गया था. राबिया ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इस मामले की जांच अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) से करवाई जानी चाहिए. अदालत के आदेश की विस्तृत प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई.

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पीठ ने कहा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एफबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश नहीं दे सकते. वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रही है. सीबीआई का आरोप है कि जिया के मित्र सूरज पंचोली ने उसे तीन जून 2013 को आत्महत्या करने के लिए उकसाया. वहीं, राबिया का दावा है कि जिया की हत्या की गई. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ने हर पहलू से इस मामले की जांच की और पाया कि यह आत्महत्या का मामला है.

(पीटीआई-भाषा)

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