ऊनाः कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन और भी सख्त हो गया है. जिला में अब शादी समारोह और अंतिम संस्कार को छोड़कर हर एक आयोजन पर 8 अप्रैल तक पाबंदी लगा दी गई हैं, जबकि शादी समारोह और अंतिम संस्कार के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
डीसी उना राघव शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान जिला में लागू की गई तमाम पाबंदियों की जानकारी दी. गौरतलब है कि ऊना जिला में कोरोना संक्रमण के चलते वर्तमान समय में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. सितंबर 2020 में आए रिकॉर्ड 806 मामलों के मुकाबले मार्च माह में अभी तक 863 संक्रमण के मामले दर्ज किए जा चुके हैं. ऊना में केवल संक्रमण ही नहीं बल्कि मौतों के मामलों में भी लगातार इजाफा जारी है. पिछले करीब 5 दिन से जिला में छह लोगों की मौत हो चुकी है.
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियां लागू
ऊना में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने नई पाबंदियां लागू कर दी हैं. इसके तहत अब शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के अलावा अन्य सभी आयोजनों पर पूरी तरह से 8 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है. शादी समारोह में 50 तो अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं ले सकेंगे. इसके अतिरिक्त इन दोनों कामों के लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
अधिक सख्ती भी कर सकता है प्रशासन
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि 28 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक जिला भर में तमाम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और खेलकूद के आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. शादी समारोह और दाह संस्कार के लिए एसडीएम से परमिशन लेनी होगी. यदि कोई भोज का आयोजन करना चाहेगा, तो उसे कैटरिंग स्टाफ के सभी सदस्यों की 96 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लेकर अनुमति के लिए अप्लाई करना अनिवार्य होगा.
डीसी ऊना ने साफ कर दिया है कि इन प्रतिबंधों के बावजूद भी अगर संक्रमण के मामलों पर लगाम नहीं लगी, तो प्रशासन और सख्ती भी करेगा.
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