ETV Bharat / state

कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर प्रत्याशियों के नामांकन होंगे रद्द, यहां पढ़ें गाइडलाइन

author img

By

Published : Dec 25, 2020, 4:57 PM IST

Updated : Dec 25, 2020, 8:52 PM IST

कोरोना काल के चलते नगर निकाय व पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए उपायुक्त ऊना ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं.

कोरोना नियम, पंचायत चुनाव
वीडियो

ऊना: कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया जाएगा. इसके लिए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने यह निर्देश राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी एसओपी के बाद दिए हैं.

कोरोना काल के चलते नगर निकाय व पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए उपायुक्त ऊना ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र जमा करवाने के लिए अधिकारी के कक्ष में केवल एक व्यक्ति को ही साथ ले जाने की अनुमति होगी. किसी को भी भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी.

प्रचार में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर मनाही

वहीं, डोर टू डोर प्रचार के लिए भी 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे. एसओपी का पालन ना करने पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई अमल लाएगा. नियमों की अवहेलना करने पर प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द किया जा सकता है.

नामांकन के दौरान साथ लानी होगी कोविड रिपोर्ट

नामांकन भरने के दौरान प्रत्याशी को अपनी कोविड-19 रिपोर्ट भी साथ में लगानी होगी. इसके बाद ही नामांकन को स्वीकार किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राघव शर्मा ने कहा कि निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाएगा. निर्देशों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ऊना: कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया जाएगा. इसके लिए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने यह निर्देश राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी एसओपी के बाद दिए हैं.

कोरोना काल के चलते नगर निकाय व पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए उपायुक्त ऊना ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र जमा करवाने के लिए अधिकारी के कक्ष में केवल एक व्यक्ति को ही साथ ले जाने की अनुमति होगी. किसी को भी भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी.

प्रचार में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर मनाही

वहीं, डोर टू डोर प्रचार के लिए भी 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे. एसओपी का पालन ना करने पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई अमल लाएगा. नियमों की अवहेलना करने पर प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द किया जा सकता है.

नामांकन के दौरान साथ लानी होगी कोविड रिपोर्ट

नामांकन भरने के दौरान प्रत्याशी को अपनी कोविड-19 रिपोर्ट भी साथ में लगानी होगी. इसके बाद ही नामांकन को स्वीकार किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राघव शर्मा ने कहा कि निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाएगा. निर्देशों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Last Updated : Dec 25, 2020, 8:52 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.