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NGT के इस नियम का पालन न करने से देना पड़ सकता भारी जुर्माना, स्वच्छता अभियान के तहत जनहित में जारी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार स्वच्छता अभियान के तहत घरों से गीले व सूखे कूड़े को अलग-अलग करने के निर्देश. नियमों का पालन न करने पर 2500 रुपये तक देना पड़ सकता जुर्माना.

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Published : Apr 5, 2019, 3:12 PM IST

ऊना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार अब पहली अप्रैल से स्वच्छता अभियान के तहत घरों से गीले व सूखे कूड़े को अलग-अलग देना अनिर्वाय कर दिया गया है.वैसे तो ये योजना हर जगह लागू हो चुकी है, लेकिन जिला ऊना के नगर परिषदों व गांवों में इस बात से काफी लोग अभी भी अंजान हैं. लोग जिला में अभी भी एनजीटी के आदेशों को पूरा करने के लिए नगर परिषदों को सहयोग नहीं कर रहे.

संजय कुमार

कुल मिलाकर जिला के सभी गांवों व नगर निकायों में लोग घर में रखे कूड़े की छंटनी नहीं कर रहे हैं. वहीं दुकान, बैंक, सरकारी एवं गैर सरकारी व्यवसायिक और शिक्षण संस्थानों को भी इस कार्य में सहयोग करना होगा नहीं तो इस लापरवाही का आगामी दिनों में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

लोगों को घर का कूड़ा अलग-अलग करने में तीन प्रकार से कार्य करना होगा. कूड़ा एकत्रित करने के लिए घरों में जहां गलनशील कूड़े में सब्जियों, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, खराब अनाज और अन्य खाद्य मग्री को अलग रखना होगा.वहीं ,अगलनशील कूड़े में प्लास्टिक, कपड़ा, रबड़ व अन्य सामग्री जो गलनशील न हो उसे अलग से एकत्रित करना होगा. घरेलू हानिकारक कचरे में कांच की शीशीयां और इलेक्ट्रॉनिक कचरा अलग-अलग कर नगर परिषद के नियुक्त सफाई कर्मचारियों को देना होगा.

100 रुपये से 2500 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार, अब कूड़े को अलग-अलग कर देना अनिवार्य किया गया है. इन आदेशों की अनुपालना न करने पर नियमों के अनुसार, लोगों को 100 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

ऊना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार अब पहली अप्रैल से स्वच्छता अभियान के तहत घरों से गीले व सूखे कूड़े को अलग-अलग देना अनिर्वाय कर दिया गया है.वैसे तो ये योजना हर जगह लागू हो चुकी है, लेकिन जिला ऊना के नगर परिषदों व गांवों में इस बात से काफी लोग अभी भी अंजान हैं. लोग जिला में अभी भी एनजीटी के आदेशों को पूरा करने के लिए नगर परिषदों को सहयोग नहीं कर रहे.

संजय कुमार

कुल मिलाकर जिला के सभी गांवों व नगर निकायों में लोग घर में रखे कूड़े की छंटनी नहीं कर रहे हैं. वहीं दुकान, बैंक, सरकारी एवं गैर सरकारी व्यवसायिक और शिक्षण संस्थानों को भी इस कार्य में सहयोग करना होगा नहीं तो इस लापरवाही का आगामी दिनों में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

लोगों को घर का कूड़ा अलग-अलग करने में तीन प्रकार से कार्य करना होगा. कूड़ा एकत्रित करने के लिए घरों में जहां गलनशील कूड़े में सब्जियों, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, खराब अनाज और अन्य खाद्य मग्री को अलग रखना होगा.वहीं ,अगलनशील कूड़े में प्लास्टिक, कपड़ा, रबड़ व अन्य सामग्री जो गलनशील न हो उसे अलग से एकत्रित करना होगा. घरेलू हानिकारक कचरे में कांच की शीशीयां और इलेक्ट्रॉनिक कचरा अलग-अलग कर नगर परिषद के नियुक्त सफाई कर्मचारियों को देना होगा.

100 रुपये से 2500 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार, अब कूड़े को अलग-अलग कर देना अनिवार्य किया गया है. इन आदेशों की अनुपालना न करने पर नियमों के अनुसार, लोगों को 100 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

ऊना
जिला ऊना में गीले व सूखे कूड़े को अलग-अलग करके  देना होगा नगर परिषद को , अगर आप ऐसा नही कर रहे,   तो इस लापरवाही के लिए भरना पड़ सकता है जुर्माना। 

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार अब पहली अप्रैल से स्वच्छता अभियान के तहत अब घर द्वार से उठने वाला कूड़ा अलग अलग देना अनिवार्य हो गया है। वैसे तो यह योजना हर जगह लागू हो चुकी है, लेकिन जिला ऊना के नगर परिषदों व गांवों में इस बात से काफी लोग आज भी अंजान है। इसी कड़ी तहत जहां ऊना मुख्यालय के लोग अभी तक नगर परिषदों का सहयोग इस दिशा में नहीं कर रहे हैं। वहीं संतोषगढ़ नगर परिषद में भी कुछ ऐसा ही हाल है। कुल मिलाकर जिला के सभी गांवों व नगर निकायों में लोग इस बात से अनविज्ञ हैं कि अब घर में रखा गया कूड़े की छंटनी कर उन्हें नगर परिषद के हवाले करना होगा। वहीं दुकान, बैंक, सरकारी एवं गैर सरकारी व्यवसायिक तथा शिक्षण संस्थानों को भी इस कार्य मे सहयोग करना होगा। अन्यथा लापरवाही आगामी दिनों में जुर्माने का कारण भी बन सकती है।
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ऐसे करें कूड़ा एकत्रित:

लोगों को अब जहां कूड़ा अलग अलग करनें में तीन प्रकार से कार्य करना
होगा। कूड़ा एकत्रित करने के लिए घरों में जहां गलनशील कूड़े में
सब्जियों, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, खराब अनाज तथा अन्य खाद्य
सामग्री को अलग रखना होगा। वहीं अगलनशील कूड़े में प्लास्टिक, कपड़ा,
रबड़ व अन्य सामग्री जो गलनशील न हो उसे अलग से एकत्रित करना होगा। वहीं घरेलू हानिकारक कचरे में दवा की कांच की शीशीयां इलेक्ट्रॉनिक कचरा अलग-अलग कर नगर परिषद द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों को प्रत्येक घर, दुकान, बैंक, सरकारी एवं गैर सरकारी आदि संस्थानों को देना होगा।
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एक सौ रुपये से 2500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान:

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार अब कूड़े को अलग-अलग कर देना अनिवार्य किया गया है। इन आदेशों की अनुपालना न करने पर नियमों के अनुसार लोगों को एक सौ रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का प्रावधान किया गया है। नियमों में बकायदा सूखे कूड़े व गीले कूड़े यानि गलनशील एवं अगलनशील कूड़े को मिश्रित कर देने पर प्रतिदिन के हिसाब से क्या जुर्माना उल्लंघनकर्ता को होगा उसे दर्शाया गया है। जोकि 2500 रुपये तक का अधिकतम जुर्माना तय किया गया है।
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अब बड़े कूड़ेदान रहित होंगे शहर:

घर द्वारा से अलग अलग कूड़ा उठाने की योजना के बाद आगामी दिनों में शहर एवं गांव को बड़े कूड़ेदानों से रहित कर दिया जाएगा। हालांकि धरातल पर यह कितना समय लगेगा यह कह पाना अभी मुश्किल होगा। लेकिन आगामी दिनों में शहरों में बड़े कूड़ादान देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मुख्य कारण पहले से ही नगर निकाय एवं कई पंचायतों द्वारा घर द्वार से कूड़ा उठाना शुरू कर दिया गया है। हालांकि अब मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर छाेटे कूड़ेदान ही देखने को मिलेंगे। जिनमें घर द्वार या दुकान आदि का कूड़ा नहीं बल्कि राहगीर, यात्रि या बच्चों द्वारा सड़क पर जाते ग्रहण की गई सामग्री का कूड़ा अलग अलग मिनी बाक्स में डालना होगा। जिसमें स्थानीय घरों दुकानों आदि का कूड़ा फेंकने से सख्त मनाही होगी।  बकायदा इन छोटे कूड़ेदानों को हरा व नीला रंग देकर सूखे और गीले कूड़े के बारे में दर्शाया गया है। इसी प्रकार कूड़ा एकत्रित करने आने वाली रेहड़ियों पर भी कुछ इसी प्रकार से रंग कर लोगों से अलग अलग कूड़ा लिया जा रहा है।
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बाइट-- संजय कुमार ( ईओ नगर परिषद, ऊना व सन्तोषगढ़)
                                     NAGR PARISAD-2

वहीं  नगर परिषद संतोषगढ़ एवं ऊना द्वारा गीला व सूखा कूड़ा पहली जनवरी से लेना शुरू कर दिया गया था। बकायदा इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। पहली अप्रैल से इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार पूर्णतया अभियान के तहत लागू कर दिया गया है। अब लोगों से अपील है कि कूड़े को अलग-अलग कर दें, अन्यथा अवहेलना करने वाले लोगों पर नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा।
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