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दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने की अनुमतिः डीसी ऊना

जिला उपायुक्त राघव शर्मा ने दिवाली का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लेकर दिशा-निर्देश जारी किए है. उपायुक्त ने सुरक्षा के लिहाज से रात 8 से 19 बजे तक की पटाखे फोड़ने को लेकर निर्देश दिए हैं.

ऊना उपायुक्त राघव शर्मा
ऊना उपायुक्त राघव शर्मा
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Published : Nov 13, 2020, 1:32 PM IST

ऊना: जिला उपायुक्त राघव शर्मा ने दिवाली का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लेकर दिशा-निर्देश जारी किए है. दिवाली में कोई अनहोनी घटना ना हो इसके लेकर उपायुक्त ने रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने को लेकर दिशा-निर्दश जारी किए है.

इसी तरह से आने वाले क्रिसमस व नए साल के दौरान रात 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी. अस्थाई तौर पर स्थापित किए जाने वाली पटाखा बिक्री स्टॉल, दुकान और शेड में सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी होंगी, जिससे कोई अनहोनी ना हो. उपायुक्त ने कहा कि पटाखे व आतिशबाजी को अग्निरोधक सामग्री से बनी अलग शेड में रखन होगा, जहां कोई अन्य व्यक्ति जा न सके.

पटाखों के शेड और सेल करने का स्थान एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर हो. शेड का मुख एक दूसरे की ओर नहीं होना चाहिए. पटाखा शेड में तेल के दीपक, गैस लैंप इत्यादि ज्वलनशील चीजों का प्रयोग ना करें और सिर्फ बिजली की रोशनी का प्रयोग करें. एक जगह पर 50 से अधिक पटाखा दुकानें नहीं होगी. उन्होंने कहा कि किसी भी घटना से निपटने के लिए दुकान में पर्याप्त पानी रखना होगा.

पटाखा दुकानें रोड व बिजली के पोल से कम से कम 6 मीटर की दूरी पर हों. आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री करने से पहले अपने नजदीकी अग्निशमन अधिकारी से सलाह करके सुरक्षित स्थान का चयन करें. आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए दुकान की खिड़की का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. आतिशबाजी व पटाखों को अग्निरोधक गोदाम में ही रखा जाएगा.

उपमंडलाधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति पटाखों की बिक्री नहीं करेगा. डीसी ने पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग की ओर से यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल निर्धारित समय और स्थान पर ही आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग हो. इसके अलावा उन्होंने कोरोना काल के चलते सभी नियमों की पालना करवाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

ऊना: जिला उपायुक्त राघव शर्मा ने दिवाली का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लेकर दिशा-निर्देश जारी किए है. दिवाली में कोई अनहोनी घटना ना हो इसके लेकर उपायुक्त ने रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने को लेकर दिशा-निर्दश जारी किए है.

इसी तरह से आने वाले क्रिसमस व नए साल के दौरान रात 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी. अस्थाई तौर पर स्थापित किए जाने वाली पटाखा बिक्री स्टॉल, दुकान और शेड में सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी होंगी, जिससे कोई अनहोनी ना हो. उपायुक्त ने कहा कि पटाखे व आतिशबाजी को अग्निरोधक सामग्री से बनी अलग शेड में रखन होगा, जहां कोई अन्य व्यक्ति जा न सके.

पटाखों के शेड और सेल करने का स्थान एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर हो. शेड का मुख एक दूसरे की ओर नहीं होना चाहिए. पटाखा शेड में तेल के दीपक, गैस लैंप इत्यादि ज्वलनशील चीजों का प्रयोग ना करें और सिर्फ बिजली की रोशनी का प्रयोग करें. एक जगह पर 50 से अधिक पटाखा दुकानें नहीं होगी. उन्होंने कहा कि किसी भी घटना से निपटने के लिए दुकान में पर्याप्त पानी रखना होगा.

पटाखा दुकानें रोड व बिजली के पोल से कम से कम 6 मीटर की दूरी पर हों. आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री करने से पहले अपने नजदीकी अग्निशमन अधिकारी से सलाह करके सुरक्षित स्थान का चयन करें. आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए दुकान की खिड़की का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. आतिशबाजी व पटाखों को अग्निरोधक गोदाम में ही रखा जाएगा.

उपमंडलाधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति पटाखों की बिक्री नहीं करेगा. डीसी ने पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग की ओर से यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल निर्धारित समय और स्थान पर ही आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग हो. इसके अलावा उन्होंने कोरोना काल के चलते सभी नियमों की पालना करवाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

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