ऊना: लोगों व ग्राहकों को बाजार में क्वालिटी और उचित दाम पर जरूरी चीजों की उपलब्धता के मद्देनजर डीसी ऊना राघव शर्मा ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी कर चीजों के अधिकतम मूल्य तय किए.
जिला में कोई भी विक्रेता या दुकानदार तय मूल्य से अधिक कीमत नहीं वसूल सकेगा. अधिसूचना के अनुसार ऊना में मटन 420, सूअर का मांस 250 और चिकन ब्रॉयलर 170 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि मछली मत्स्य विभाग की ओर से तय अधिकतम रेट पर बिक सकेगी
ये होंगे चीजों के दाम
डीसी ने कहा कि जिला में ढाबों पर पका हुआ भोजन फुल डाइट चावल, चपाती के साथ दाल, सब्जी व कढ़ी 80 रुपये, हाफ डाइट एक प्लेट चावल के साथ दाल व सब्जी 50 रुपये, चपाती तवा 6 व तंदूरी 7 रुपये, विशेष सब्जी गोभी, आलू, मटर, पालक, राजमाह, चना, भिंडी 70 रुपये, भरवां परांठा आचार के साथ 25 रुपये, दाल मक्खनी या फ्राइड 60 रुपये, मीट 5 पीस 200 ग्राम प्रति प्लेट, 125 चिकन का मूल्य, 5 पीस 200 ग्राम 95 रुपये प्रति प्लेट तय किया गया है. इसके अतिरिक्त दो भटूरे चने या सब्जी के साथ 40 रुपये, समोसा चना 25 व दो समोसा चना 40 प्रति प्लेट बिक सकेगा. इसी तरह दुग्ध उत्पादों में दूध 55 रुपये प्रति लीटर, पनीर 270 रुपये व दही 75 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा सकेगा.
उपभोक्ता को जारी होगा कैश मैमो
राघव शर्मा ने कहा कि प्रत्येक विक्रेता व दुकानदार उपभोक्ता को कैश मैमो जारी करेगा, जिसकी डुप्लीकेट कॉपी निरीक्षार्थ अपने पास रखेगा. इसके अलावा विक्रय संस्थान के मालिक या हिस्सेदार या प्रबंधक की ओर से दिनांक सहित हस्ताक्षर की हुई चीजों की रेट लिस्ट संस्थान के प्रवेश द्वार पर लगाना जरूरी होगा. डीसी ने कहा कि तय रेट से अधिक पर उत्पाद दाम बेचने वालों के खिलाफ शासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.