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कर्फ्यू के बाद सोलन पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च, DC ने दी लोगों को घरों में रहने की हिदायत

सोलन में शाम पांच बजे से तुंरत प्रभाव से कर्फ्यू लागू कर दिया गया. इस दौरान सोलन जिला में पूर्ण बंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समय सीमा निर्धारित करने संबंधी आदेश दिए गए हैं. डीसी सोलन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बाहर न निकलें.

Solan police flag march
Solan police flag march
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Published : Mar 25, 2020, 7:12 AM IST

सोलनः कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रदेश सरकार की ओर से कर्फ्यू के निर्देश के बाद शाम पांच बजे से सोलन में भी तुंरत प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया. इस दौरान सोलन जिला में पूर्ण बंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समय सीमा निर्धारित करने संबंधी आदेश दिए गए हैं.

एसपी सोलन अभिषेक यादव की अगुवाई में सोलन ओल्ड डीसी ऑफिस चौक से ओल्ड बस स्टैंड और कोटलानाला तक सोलन पुलिस ने कर्फ्यू को लेकर फ्लैग मार्च किया और पूरे बाजार का दौरा कर सभी को घरों में रहने की हिदायत दी है.

वीडियो.

लोगों से अपील करते हुए डीसी सोलन ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बाहर न निकलें अगर बहुत ही जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें और लॉकडाउन का पालन करें.

डीसी सोलन ने कहा कि जिला सोलन का बीबीएन क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है. उद्योगों के कारण वहा कर्मचारियों की संख्या भी अधिक है. उन्होंने कहा कि वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्रदेश से बाहर ना जाने के आदेश दे दिए गए हैं. वहीं, उनके रहने और उद्योग तक आने जाने की सुविधा के लिए भी प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं ताकि कर्फ्यू का पालन सही से हो सके.

इस समय ले सकेंगे लोग दुकानों सामान

कर्फ्यू जारी होने के बाद आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य संबंधी, पेट्रोल पंप और कुकिंग गैस की दुकानें ही खुली रहेगी. जबकि किराना, दूध, ब्रेड, सब्जियां और फल की दुकानें सुबह 08 बजे से दिन में 12 बजे तक खुले रहेंगे ताकि लोग इस अवधि में आवश्यक सामान खरीद सके. इसके अलावा प्रशासन ने सड़कों पर दोपहिया और चारपहिया वाहन निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया है.

अस्पतालों, आपातकालीन चिकित्सीय सेवाओं के लिए अस्पताल आने वाले व्यक्तियों, दवा एवं साबुन उत्पादन करने वाली इकाइयों एवं इनके सहायक उद्योगों और इनकी परिवहन गतिविधियों, पेट्रोल पम्प, रसोई गैस, तेल ऐजेन्सियों, इनके गोदामों, परिवहन सम्बन्धी गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे.

ये भी पढ़ें- कोरोना वायरस: जागरूकता के लिए होम क्वारंटाइन लोगों के घर के बाहर लगाए जाएंगे पोस्टर

सोलनः कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रदेश सरकार की ओर से कर्फ्यू के निर्देश के बाद शाम पांच बजे से सोलन में भी तुंरत प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया. इस दौरान सोलन जिला में पूर्ण बंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समय सीमा निर्धारित करने संबंधी आदेश दिए गए हैं.

एसपी सोलन अभिषेक यादव की अगुवाई में सोलन ओल्ड डीसी ऑफिस चौक से ओल्ड बस स्टैंड और कोटलानाला तक सोलन पुलिस ने कर्फ्यू को लेकर फ्लैग मार्च किया और पूरे बाजार का दौरा कर सभी को घरों में रहने की हिदायत दी है.

वीडियो.

लोगों से अपील करते हुए डीसी सोलन ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बाहर न निकलें अगर बहुत ही जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें और लॉकडाउन का पालन करें.

डीसी सोलन ने कहा कि जिला सोलन का बीबीएन क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है. उद्योगों के कारण वहा कर्मचारियों की संख्या भी अधिक है. उन्होंने कहा कि वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्रदेश से बाहर ना जाने के आदेश दे दिए गए हैं. वहीं, उनके रहने और उद्योग तक आने जाने की सुविधा के लिए भी प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं ताकि कर्फ्यू का पालन सही से हो सके.

इस समय ले सकेंगे लोग दुकानों सामान

कर्फ्यू जारी होने के बाद आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य संबंधी, पेट्रोल पंप और कुकिंग गैस की दुकानें ही खुली रहेगी. जबकि किराना, दूध, ब्रेड, सब्जियां और फल की दुकानें सुबह 08 बजे से दिन में 12 बजे तक खुले रहेंगे ताकि लोग इस अवधि में आवश्यक सामान खरीद सके. इसके अलावा प्रशासन ने सड़कों पर दोपहिया और चारपहिया वाहन निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया है.

अस्पतालों, आपातकालीन चिकित्सीय सेवाओं के लिए अस्पताल आने वाले व्यक्तियों, दवा एवं साबुन उत्पादन करने वाली इकाइयों एवं इनके सहायक उद्योगों और इनकी परिवहन गतिविधियों, पेट्रोल पम्प, रसोई गैस, तेल ऐजेन्सियों, इनके गोदामों, परिवहन सम्बन्धी गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे.

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