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सोलन अदालत ने हत्या मामले में सुनाई सजा: आजीवन कठोर कारावास और 10 हजार का जुर्माना

सोलन की अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला मार्च 2019 का है. (Solan court sentenced in murder case)

आजीवन कारावास की सजा
आजीवन कारावास की सजा
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Published : Apr 5, 2023, 9:54 AM IST

सोलन: जिला सोलन के कंडाघाट के गांव कशवला में 01 मार्च 2019 को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी. इस मामले में सोलन की अदालत में मामला विचाराधीन था. वहीं, मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन वीरेंद्र शर्मा की अदालत ने हत्या के आरोपी को दोषी पाया.अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. हत्या के पहले आरोपी और मृतक ने एक साथ शराब पी थी. उसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था.

1 मार्च 2019 का मामला: जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी लोक अभियोजक मोहिंद्र कुमार शर्मा ने की. उन्होंने बताया कि दोषी प्रेमराज निवासी ग्राम गेहरा शिवरत, सल्यान रावती नेपाल हॉल निवासी ग्राम कशवला तहसील कंडाघाट जिला सोलन में रहता है. 01 मार्च 2019 को शाम लगभग 07:00 बजे कंडाघाट के ग्राम कशवला में प्रेम राज और राजू बिष्ट ने घर में शराब पी.

13 गवाहों ने दर्ज कराया था बयान: उसके बाद इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. इस दौरान दोषी प्रेम राज ने राजू बिष्ट के सिर पर खिलने (कुदाल) से वार कर दिया, जिससे राजू बिष्ट की मौत हो गई. इसके बाद एसएफएसएल में डीएनए जांच हुई और जहां हथियार में मृतक का खून मिला. वहीं ,दोषी के कपड़े बरामद हुए थे, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 13 गवाहों को पेश किया गया था. इस मामले की जांच एसआई सुरेंद्र सिंह थाना कंडाघाट ने की है.

ये भी पढ़ें : शारीरिक शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता में छूट देने पर रोक, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 जुलाई को

सोलन: जिला सोलन के कंडाघाट के गांव कशवला में 01 मार्च 2019 को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी. इस मामले में सोलन की अदालत में मामला विचाराधीन था. वहीं, मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन वीरेंद्र शर्मा की अदालत ने हत्या के आरोपी को दोषी पाया.अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. हत्या के पहले आरोपी और मृतक ने एक साथ शराब पी थी. उसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था.

1 मार्च 2019 का मामला: जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी लोक अभियोजक मोहिंद्र कुमार शर्मा ने की. उन्होंने बताया कि दोषी प्रेमराज निवासी ग्राम गेहरा शिवरत, सल्यान रावती नेपाल हॉल निवासी ग्राम कशवला तहसील कंडाघाट जिला सोलन में रहता है. 01 मार्च 2019 को शाम लगभग 07:00 बजे कंडाघाट के ग्राम कशवला में प्रेम राज और राजू बिष्ट ने घर में शराब पी.

13 गवाहों ने दर्ज कराया था बयान: उसके बाद इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. इस दौरान दोषी प्रेम राज ने राजू बिष्ट के सिर पर खिलने (कुदाल) से वार कर दिया, जिससे राजू बिष्ट की मौत हो गई. इसके बाद एसएफएसएल में डीएनए जांच हुई और जहां हथियार में मृतक का खून मिला. वहीं ,दोषी के कपड़े बरामद हुए थे, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 13 गवाहों को पेश किया गया था. इस मामले की जांच एसआई सुरेंद्र सिंह थाना कंडाघाट ने की है.

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