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कोरोना के चलते सोलन में धारा 144 लागू, DC ने जारी किए आदेश - solan corona virus news

कोरोना वायरस के चलते जिला सोलन में धारा-144 लागू कर दिया गया है. डीसी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के अनुसार जिला में किसी भी सार्वजनिक स्थल, पार्क, खेल मैदान अथवा किसी वाहन के भीतर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे.

section 144 imposed in solan
कोरोना वायरस के चलते जिला सोलन में धारा 144 लागू
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Published : Mar 21, 2020, 10:47 PM IST

सोलनः कोरोना वायरस के चलते जिला सोलन में धारा-144 लागू कर दिया गया है. डीसी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के अनुसार जिला में किसी भी सार्वजनिक स्थल, पार्क, खेल मैदान अथवा किसी वाहन के भीतर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे.

section 144 in solan due to corona virus
सोलन में धारा 144 की अधिसूचना

जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम, बैठक, जलसा, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में न तो भाग ले सकेगा और न ही इनका आयोजन कर सकेगा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दलों, अग्निशमन सेवा, पुलिस, सेना, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मियों, औद्योगिक इकाइयों के अन्दर तथा बाहर आने-जाने के स्थान पर कामगारों के आने-जाने पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.

section 144 in solan due to corona virus
कोरोना वायरस के चलते जिला सोलन में धारा 144 लागू

निजी कारों, टैक्सी व ऑटो-रिक्शा पर यह आदेश उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब इनमें चालक के अतिरिक्त केवल एक ही व्यक्ति हो. परिवहन निगम की बसों तथा निजी बसों पर भी आदेश केवल उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, जब इनमें बैठने की कुल क्षमता की 20 प्रतिशत सवारियां ही हों.

section 144 in solan due to corona virus
सोलन में धारा 144 की अधिसूचना

रेस्तरां, ढाबों पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे. इटिंग प्वाइंट्स में बैठने के स्थान के मध्य एक मीटर की दूरी के नियम की अनुपालना अनिवार्य होगी तथा साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा. ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं जो कि15 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेंगे. आदेशों की अनुपालना न करने पर विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

section 144 imposed in solan
सोलन में धारा 144 की अधिसूचना

पढ़ेंः देवभूमि हिमाचल हुई शर्मसार, सिरमौर में 7 साल की बच्ची से गैंगरेप

सोलनः कोरोना वायरस के चलते जिला सोलन में धारा-144 लागू कर दिया गया है. डीसी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के अनुसार जिला में किसी भी सार्वजनिक स्थल, पार्क, खेल मैदान अथवा किसी वाहन के भीतर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे.

section 144 in solan due to corona virus
सोलन में धारा 144 की अधिसूचना

जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम, बैठक, जलसा, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में न तो भाग ले सकेगा और न ही इनका आयोजन कर सकेगा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दलों, अग्निशमन सेवा, पुलिस, सेना, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मियों, औद्योगिक इकाइयों के अन्दर तथा बाहर आने-जाने के स्थान पर कामगारों के आने-जाने पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.

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कोरोना वायरस के चलते जिला सोलन में धारा 144 लागू

निजी कारों, टैक्सी व ऑटो-रिक्शा पर यह आदेश उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब इनमें चालक के अतिरिक्त केवल एक ही व्यक्ति हो. परिवहन निगम की बसों तथा निजी बसों पर भी आदेश केवल उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, जब इनमें बैठने की कुल क्षमता की 20 प्रतिशत सवारियां ही हों.

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सोलन में धारा 144 की अधिसूचना

रेस्तरां, ढाबों पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे. इटिंग प्वाइंट्स में बैठने के स्थान के मध्य एक मीटर की दूरी के नियम की अनुपालना अनिवार्य होगी तथा साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा. ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं जो कि15 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेंगे. आदेशों की अनुपालना न करने पर विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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सोलन में धारा 144 की अधिसूचना

पढ़ेंः देवभूमि हिमाचल हुई शर्मसार, सिरमौर में 7 साल की बच्ची से गैंगरेप

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