सोलनः कोरोना वायरस के चलते जिला सोलन में धारा-144 लागू कर दिया गया है. डीसी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के अनुसार जिला में किसी भी सार्वजनिक स्थल, पार्क, खेल मैदान अथवा किसी वाहन के भीतर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे.
जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम, बैठक, जलसा, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में न तो भाग ले सकेगा और न ही इनका आयोजन कर सकेगा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दलों, अग्निशमन सेवा, पुलिस, सेना, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मियों, औद्योगिक इकाइयों के अन्दर तथा बाहर आने-जाने के स्थान पर कामगारों के आने-जाने पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.
निजी कारों, टैक्सी व ऑटो-रिक्शा पर यह आदेश उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब इनमें चालक के अतिरिक्त केवल एक ही व्यक्ति हो. परिवहन निगम की बसों तथा निजी बसों पर भी आदेश केवल उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, जब इनमें बैठने की कुल क्षमता की 20 प्रतिशत सवारियां ही हों.
रेस्तरां, ढाबों पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे. इटिंग प्वाइंट्स में बैठने के स्थान के मध्य एक मीटर की दूरी के नियम की अनुपालना अनिवार्य होगी तथा साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा. ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं जो कि15 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेंगे. आदेशों की अनुपालना न करने पर विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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