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कोरोना कर्फ्यू: आज से निर्धारित शर्तों पर आवश्यक कार्य क्षेत्रों में छूट, मंत्री राजीव सैजल ने दी जानकारी

जयराम सरकार कर्फ्यू के दौरान 20 अप्रैल से आवश्यक कार्य क्षेत्रों में शर्तों के अनुसार छूट दे रही है. हालांकि कंटेनमेंट जोन एवं पूर्ण रूप से सील किए गए क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. कार्य के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

relaxation in essential work areas
बैठक में मौजूद मंत्री राजीव सैजल.
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Published : Apr 20, 2020, 8:10 AM IST

Updated : Apr 20, 2020, 11:45 AM IST

सोलन: हिमाचल सरकार कोरोना कर्फ्यू में 20 अप्रैल से आवश्यक कार्य क्षेत्रों में शर्तों के अनुसार छूट देने जा रही है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सोलन जिला प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालना का पूरा ख्याल रखते हुए आवश्यक कार्यों को शुरू करवाने के निर्देश दिए.

बैठक में उपायुक्त सोलन केसी चमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभाग उन लोगों की सूची प्रशासन को उपलब्ध करवाएं जो अनुमति प्राप्त कर कार्य करेंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिर्फ वही कामगार काम करेंगे जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं. जिला के कंटेनमेंट जोन एवं पूर्ण रूप से सील किए गए क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी.

relaxation in essential work areas
बैठक में मौजूद मंत्री राजीव सैजल.

बैठक में जानकारी दी गई कि जिला के सील किए गए परवाणू नगर परिषद क्षेत्र में अभी तक 88 प्रतिशत, नालागढ़ के शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत और बद्दी के शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत कार्ड धारकों को राशन सामग्री होम डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है.

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि हॉटस्पॉट और रेड जोन क्षेत्रों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. मनरेगा सहित अन्य कार्य क्षेत्रों में लोगों को एक ही जगह से कामगार ढूढ़ने होंगे. इसमें बाहर से मजदूरों को लाने की इजाजत बिल्कुल ही नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि रेड जोन क्षेत्रों में होम डिलीवरी की गुणवत्ता एवं उचित मूल्य का ध्यान रखा जाए. कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि महामारी के खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि लोग निर्देशों का पालन करें. सोशल डिस्टेंसिंग एवं घर पर रहने के नियम का पालन कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने में कारगर होगा. उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से विभिन्न विभागों के कार्यों के दौरान मिलने वाली छूट में भी सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पूरा अुनपालना किया जाए. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को भविष्य में भी समर्पण के साथ किए जा रहे कार्यों को जारी रखना होगा.

ये भी पढ़ें: COVID-19: कोरोना वॉरियर्स की सफलता के लिए बौद्ध लामा ने पढ़े मंत्र, मठ में जलाए दिए

सोलन: हिमाचल सरकार कोरोना कर्फ्यू में 20 अप्रैल से आवश्यक कार्य क्षेत्रों में शर्तों के अनुसार छूट देने जा रही है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सोलन जिला प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालना का पूरा ख्याल रखते हुए आवश्यक कार्यों को शुरू करवाने के निर्देश दिए.

बैठक में उपायुक्त सोलन केसी चमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभाग उन लोगों की सूची प्रशासन को उपलब्ध करवाएं जो अनुमति प्राप्त कर कार्य करेंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिर्फ वही कामगार काम करेंगे जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं. जिला के कंटेनमेंट जोन एवं पूर्ण रूप से सील किए गए क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी.

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बैठक में मौजूद मंत्री राजीव सैजल.

बैठक में जानकारी दी गई कि जिला के सील किए गए परवाणू नगर परिषद क्षेत्र में अभी तक 88 प्रतिशत, नालागढ़ के शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत और बद्दी के शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत कार्ड धारकों को राशन सामग्री होम डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है.

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि हॉटस्पॉट और रेड जोन क्षेत्रों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. मनरेगा सहित अन्य कार्य क्षेत्रों में लोगों को एक ही जगह से कामगार ढूढ़ने होंगे. इसमें बाहर से मजदूरों को लाने की इजाजत बिल्कुल ही नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि रेड जोन क्षेत्रों में होम डिलीवरी की गुणवत्ता एवं उचित मूल्य का ध्यान रखा जाए. कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि महामारी के खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि लोग निर्देशों का पालन करें. सोशल डिस्टेंसिंग एवं घर पर रहने के नियम का पालन कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने में कारगर होगा. उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से विभिन्न विभागों के कार्यों के दौरान मिलने वाली छूट में भी सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पूरा अुनपालना किया जाए. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को भविष्य में भी समर्पण के साथ किए जा रहे कार्यों को जारी रखना होगा.

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Last Updated : Apr 20, 2020, 11:45 AM IST
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