सोलन: ड्रग कंट्रोलर जेनरल ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाले ऐसे प्लेटफॉर्म, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके दवाइयां बेचने पर रोक लगा दी है. बिक्री पर बैन का आदेश सभी राज्यों में सर्कुलेट कर दिया गया है. यहां तक की ऐसी ई-फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए हैं, जो गैरकानूनी तरीके से चली हुई है.
बता दें कि ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाले कई प्लेटफॉर्म (ई-फार्मेसी) के पास लाइसेंस ही नहीं थे. ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया ने उनके दवाइयां बेचने पर रोक लगा दी है. ड्रग कंट्रोलर ने अपने लेटर में 12 दिसंबर 2018 को आए दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है. आदेश में कहा गया है कि दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि ई फार्मेसी के पास इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है.
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बाजार की तुलना में ऑनलाइन सस्ती दवाएं मिल रही है. इसके अलावा कई दवाएं ऐसी है जिनके बेचने पर रोक है वह भी ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो रही थी. इस प्रकार के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगा देने के आदेश दिए हैं.
ड्रग नियंत्रक बद्दी नवनीत मरवा ने बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी है साथ ही गैरकानूनी ई-फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. इस बारे में उनके कार्यालय को ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया की ओर से जारी किया सर्कुलर भी मिल गया है.