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झाड़माजरी कंटेनमेंट जोन को परिष्कृत करने के संबंध में आदेश, कर्फ्यू ढील के आदेश नहीं होंगे जारी

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Published : Apr 24, 2020, 11:59 PM IST

नालागढ़ उपमंडल के स्टीलबर्ड गेस्ट हाउस, झाड़माजरी की 3 किलोमीटर की परिधि में घोषित कंटेनमेंट जोन क्षेत्र को जनहित में परिष्कृत करने के आदेश जारी किए गए हैं. बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के तहत 41 ग्राम पंचायतें, नगर परिषद नालागढ़ और नगर परिषद बद्दी में कर्फ्यू में ढील का समय बहाल कर दिया गया है.

jharmajari cantenment zone
झाड़माजरी कंटेनमेंट जोन के संबंध में जारी नए आदेश.

सोलन: डीसी सोलन केसी चमन ने जिला के नालागढ़ उपमंडल के स्टीलबर्ड गेस्ट हाउस, झाड़माजरी की 3 किलोमीटर की परिधि में घोषित कंटेनमेंट जोन क्षेत्र को जनहित में परिष्कृत करने के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश उपमंडलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट कि इस क्षेत्र में पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने न आने के बाद जारी किए गए हैं.

इन आदेशों के अनुसार अब बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ कार्यालय चौक से एलेम्बिक चौक (यह बु्रकलिन अस्पताल को कवर करेगा), एलेम्बिक चौक से ओरेंज रिजॉर्ट चौक (यह स्टीलबर्ड कंपनी को कवर करेगा) प्लॉट नंबर-8 सौभाग्य उद्योग, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ कार्यालय से स्कॉट एडिल, प्लॉट नंबर 56 की तरफ, हिलव्यू सोसायटी की पूरी बाड़बंदी रहेगी और ब्रुकलिन अस्पताल के दाईं ओर से मार्ग, जे एण्ड जे, जेएसके इलैक्ट्रिकल इत्यादि भी बंद रहेंगे. इस पूरे क्षेत्र को परिष्कृत कर नई कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

आदेशों के अनुसार नई कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 20 अप्रैल को जारी आदेशों व समय-समय पर जारी अन्य आदेशों की शर्तें लागू होंगी. जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के तहत आने वाली 41 ग्राम पंचायतें, नगर परिषद नालागढ़ और नगर परिषद बद्दी में कर्फ्यू में ढील का समय बहाल कर दिया गया है. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दी जाएगी. नई कंटेनमेंट जोन पर कर्फ्यू ढील के आदेश जारी नहीं होंगे.

सोलन: डीसी सोलन केसी चमन ने जिला के नालागढ़ उपमंडल के स्टीलबर्ड गेस्ट हाउस, झाड़माजरी की 3 किलोमीटर की परिधि में घोषित कंटेनमेंट जोन क्षेत्र को जनहित में परिष्कृत करने के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश उपमंडलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट कि इस क्षेत्र में पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने न आने के बाद जारी किए गए हैं.

इन आदेशों के अनुसार अब बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ कार्यालय चौक से एलेम्बिक चौक (यह बु्रकलिन अस्पताल को कवर करेगा), एलेम्बिक चौक से ओरेंज रिजॉर्ट चौक (यह स्टीलबर्ड कंपनी को कवर करेगा) प्लॉट नंबर-8 सौभाग्य उद्योग, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ कार्यालय से स्कॉट एडिल, प्लॉट नंबर 56 की तरफ, हिलव्यू सोसायटी की पूरी बाड़बंदी रहेगी और ब्रुकलिन अस्पताल के दाईं ओर से मार्ग, जे एण्ड जे, जेएसके इलैक्ट्रिकल इत्यादि भी बंद रहेंगे. इस पूरे क्षेत्र को परिष्कृत कर नई कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

आदेशों के अनुसार नई कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 20 अप्रैल को जारी आदेशों व समय-समय पर जारी अन्य आदेशों की शर्तें लागू होंगी. जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के तहत आने वाली 41 ग्राम पंचायतें, नगर परिषद नालागढ़ और नगर परिषद बद्दी में कर्फ्यू में ढील का समय बहाल कर दिया गया है. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दी जाएगी. नई कंटेनमेंट जोन पर कर्फ्यू ढील के आदेश जारी नहीं होंगे.

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