सोलन: लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार सोलन शहर में दुकानों का औचक निरीक्षण कर रहा है. सोलन शहर की दुकानों में खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि और उपयोग में लाई जाने वाले मिठाइयों की सही जानकारी हो इसको लेकर निरीक्षण किया जा रहा है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत अक्टूबर 2020 के बाद खुली मिठाइयां बेचने वाले व्यापारियों को मिठाई की ट्रे पर निर्माण और उपयोग करने की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य किया गया है, परंतु शहर में कई व्यापारी इसका उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 मिठाई विक्रेताओं के चालान भी किए हैं.
नगर निगम सोलन के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शहर की 22 से 24 दुकानों का निरीक्षण भी किया गया. इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर रहे व्यापारियों पर तुरंत कार्रवाई की जा गई है. नगर निगम सोलन खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. अतुल कैस्था ने बताया की खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोलन शहर में नियमों का उल्लंघन कर रहे व्यापारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सोलन शहर की 24 दुकानों का निरीक्षण किया गया है. जिसमें 3 दुकानदारों का चालान भी किया गया है, साथ ही उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है. जिसके चलते नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिठाई की ट्रे पर निर्माण और उपयोग करने की अंतिम तिथि लिखना आवश्यक है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं.