सोलन: शहर में निजी भवनों पर कंपनी और संस्था के होर्डिंग लगाने पर अब नगर परिषद टैक्स वसूली करेगा. नगर परिषद को होर्डिंग लगाने पर ₹35 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से टैक्स देना होगा. नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि शहर में नगर परिषद के चयनित स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति है.
नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर बताया कि सोलन में निजी भवनों पर लगी बेतरतीब होर्डिंग के कारण सोलन की सुंदरता की छवि खराब हो रही है. इसके कारण नगर परिषद होर्डिंग पर टैक्स वसूली करेगा. नगर परिषद इन स्थानों को नीलाम करती है, जहां होर्डिंग्स लगती है और इससे आमदनी होती है. उन्होंने कहा कि शहर के कई निजी भवन हैं जिन पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं और जिससे उन्हें कमाई हो रही है.
इसी को लेकर नगर परिषद में योजना तैयार की गई है. शहर में कई भवनों की दीवारों और छतों पर कंपनी के होल्डिंग लगी हुई हैं या निजी भवन मालिकों ने और किसी विज्ञापन एजेंसी ने होल्डिंग लगाई हैं. इन हार्डिंग से निजी भवन मालिकों को मुनाफा हो रहा है, लेकिन नगर परिषद के हाथ खाली हैं.
नगर परिषद की तैयार नीति के अनुसार शहर में निजी भवनों पर किसी भी कंपनी संस्था के होर्डिंग लगाने का नगर परिषद को टैक्स जमा करवाना होगा. नगर परिषद ₹35 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से टेक्स बसूलेगी. यह संबंधित कंपनी नगर परिषद को टेक्स जमा नहीं करवाती तो नगर परिषद को होल्डिंग को जप्त करने का भी अधिकार है. यह निर्णय नगर परिषद की बैठक में लिया गया था और इसका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है.
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