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ड्रग विभाग ने दवा उद्योग में मारा छापा, प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज

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Published : Jun 10, 2021, 10:00 PM IST

ड्रग विभाग ने बद्दी में स्थित एक दवा उद्योग का निरीक्षण किया. टीम ने इस दौरान उद्योग में निर्मित दवा के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित एंटी जोलम सॉल्ट का रिकॉर्ड खंगाला. रिकार्ड सही ना होने पर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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बद्दी/नालागढ़ः हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब में एक दवा उद्योग में पंजाब पुलिस की ओर से छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल बरामद किए जाने के बाद हिमाचल ड्रग विभाग हरकत में आया है. ऐसे मामलों को रोकने के लिए हिमाचल ड्रग विभाग ने जांच कमेटी का गठन किया गया था. हिमाचल प्रदेश में जिन भी दवा उद्योगों में प्रतिबंधित दवाएं बनाई जाती हैं उनकी जांच की रिपोर्ट जल्द उच्च अधिकारियों को सौंपने के आदेश कमेटी को दिए गए थे.

इस पर कार्रवाई करते हुए ड्रग विभाग ने बद्दी में स्थित एक दवा उद्योग का निरीक्षण किया. टीम ने इस दौरान उद्योग में निर्मित दवा के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित एंटी जोलम सॉल्ट का रिकॉर्ड खंगाला. जांच में यह पाया गया कि उद्योग द्वारा स्टॉक के रजिस्टर में 300 ग्राम एटीजोलम सॉल्ट परचेस किया हुआ है. जब कंपनी में टीम ने सॉल्ट के स्टॉक का निरीक्षण किया तो पाया कि केवल 113 ग्राम सॉल्ट ही कंपनी में उपलब्ध है इस पर बचे हुए 187 ग्राम सॉल्ट का कंपनी प्रबंधक मुकेश सैनी संबंधित दवा की प्रोडक्शन का कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए.

अब ड्रग विभाग ने उद्योग प्रबंधक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. जानकारी देते हुए एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने बताया कि डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर की ओर से बद्दी थाना में एक शिकायत दी गई थी जिस पर कार्रवाई करते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है. उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः- कौन बनेगा सीएम जयराम का तारणहार, क्या महेंद्र सिंह के कंधे पर डाली जाएगी मंडी फतह की जिम्मेदारी

बद्दी/नालागढ़ः हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब में एक दवा उद्योग में पंजाब पुलिस की ओर से छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल बरामद किए जाने के बाद हिमाचल ड्रग विभाग हरकत में आया है. ऐसे मामलों को रोकने के लिए हिमाचल ड्रग विभाग ने जांच कमेटी का गठन किया गया था. हिमाचल प्रदेश में जिन भी दवा उद्योगों में प्रतिबंधित दवाएं बनाई जाती हैं उनकी जांच की रिपोर्ट जल्द उच्च अधिकारियों को सौंपने के आदेश कमेटी को दिए गए थे.

इस पर कार्रवाई करते हुए ड्रग विभाग ने बद्दी में स्थित एक दवा उद्योग का निरीक्षण किया. टीम ने इस दौरान उद्योग में निर्मित दवा के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित एंटी जोलम सॉल्ट का रिकॉर्ड खंगाला. जांच में यह पाया गया कि उद्योग द्वारा स्टॉक के रजिस्टर में 300 ग्राम एटीजोलम सॉल्ट परचेस किया हुआ है. जब कंपनी में टीम ने सॉल्ट के स्टॉक का निरीक्षण किया तो पाया कि केवल 113 ग्राम सॉल्ट ही कंपनी में उपलब्ध है इस पर बचे हुए 187 ग्राम सॉल्ट का कंपनी प्रबंधक मुकेश सैनी संबंधित दवा की प्रोडक्शन का कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए.

अब ड्रग विभाग ने उद्योग प्रबंधक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. जानकारी देते हुए एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने बताया कि डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर की ओर से बद्दी थाना में एक शिकायत दी गई थी जिस पर कार्रवाई करते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है. उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है.

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