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सनवारा बेनामी संपत्तियों का मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई 11 जनवरी को

हिमाचल हाईकोर्ट में सोलन जिले के सनवारा में बेनामी संपत्तियों से जुड़े मामले में अब सुनवाई 11 जनवरी को होगी.राज्य सरकार की ओर से टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 के तहत मंजूरी दिए जाने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है. (Solan benami properties case)

Solan benami properties case
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Published : Dec 23, 2022, 9:28 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सनवारा में बेनामी संपत्तियों से जुड़े मामले में सुनवाई 11 जनवरी तक टल गई है. याचिका में राज्य सरकार की ओर से टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 के तहत मंजूरी दिए जाने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है. याचिका में उपायुक्त सोलन और तहसीलदार कसौली पर गैर हिमाचली कृषकों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है. (Solan benami properties case)

राजीव कुमार की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मौजा सनवारा में भूमि की खरीद-फरोख्त के लिए 100 हरे पेड़ों को भी काटा गया, जिसके बाद गैर हिमाचली कृषक ने अपने नौकर के नाम पर यह जमीन खरीद ली. याचिकाकर्ता ने पेड़ों के अवैध कटान के बारे में स्थानीय प्रशासन के पास शिकायत दर्ज की. इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने मात्र 11,000 रुपये का हर्जाना लगाया.

वर्ष 2020 में याचिकाकर्ता को ज्ञात हुआ की भूमि के असली मालिक चंडीगढ़ के संजय दत्त और दिल्ली के अमित मोदी हैं. इन्होंने अपने नौकर अनिल कुमार के नाम पर 82 लाख रुपये में यह जमीन खरीदी. उपायुक्त सोलन के आदेशानुसार तहसीलदार कसौली ने मामले की छानबीन की. तहसीलदार ने फरवरी 2022 में उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी. तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि भूमि खरीद में किसी अन्य व्यक्ति ने राशि का भुगतान किया है.

स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो सोलन ने भी अपनी रिपोर्ट में पाया कि भूमि की खरीद-फरोख्त कानून का उल्लंघन कर की गई है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार ने बाद में मई 2022 को अपनी रिपोर्ट बदल दी. डीसी सोलन ने भी गैर हिमाचली कृषकों के साथ मिलीभगत से धारा 118 में मंजूरी के लिए उनका मामला भेज दिया. याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि इस संपत्ति को बेनामी संपत्ति करार देकर सरकार के कब्जे में सौंपी जाए.(State Vigilance and Anti Corruption Bureau)

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सनवारा में बेनामी संपत्तियों से जुड़े मामले में सुनवाई 11 जनवरी तक टल गई है. याचिका में राज्य सरकार की ओर से टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 के तहत मंजूरी दिए जाने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है. याचिका में उपायुक्त सोलन और तहसीलदार कसौली पर गैर हिमाचली कृषकों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है. (Solan benami properties case)

राजीव कुमार की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मौजा सनवारा में भूमि की खरीद-फरोख्त के लिए 100 हरे पेड़ों को भी काटा गया, जिसके बाद गैर हिमाचली कृषक ने अपने नौकर के नाम पर यह जमीन खरीद ली. याचिकाकर्ता ने पेड़ों के अवैध कटान के बारे में स्थानीय प्रशासन के पास शिकायत दर्ज की. इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने मात्र 11,000 रुपये का हर्जाना लगाया.

वर्ष 2020 में याचिकाकर्ता को ज्ञात हुआ की भूमि के असली मालिक चंडीगढ़ के संजय दत्त और दिल्ली के अमित मोदी हैं. इन्होंने अपने नौकर अनिल कुमार के नाम पर 82 लाख रुपये में यह जमीन खरीदी. उपायुक्त सोलन के आदेशानुसार तहसीलदार कसौली ने मामले की छानबीन की. तहसीलदार ने फरवरी 2022 में उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी. तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि भूमि खरीद में किसी अन्य व्यक्ति ने राशि का भुगतान किया है.

स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो सोलन ने भी अपनी रिपोर्ट में पाया कि भूमि की खरीद-फरोख्त कानून का उल्लंघन कर की गई है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार ने बाद में मई 2022 को अपनी रिपोर्ट बदल दी. डीसी सोलन ने भी गैर हिमाचली कृषकों के साथ मिलीभगत से धारा 118 में मंजूरी के लिए उनका मामला भेज दिया. याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि इस संपत्ति को बेनामी संपत्ति करार देकर सरकार के कब्जे में सौंपी जाए.(State Vigilance and Anti Corruption Bureau)

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