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सोलन में 1 घंटा बढ़ी कर्फ्यू में ढील, डीसी ने जारी किए ये आदेश

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Published : May 20, 2020, 12:47 PM IST

सोलन में कर्फ्यू में ढील 1 घंटा और बढ़ा दी गई है और ढील का समय सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक है. वहीं, इस दौरान सभी दुकानें भी खुली रहेगी और खासतौर पर बार्बर व सैलून संचालकों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं. सैलून व ब्यूटी पार्लर को लेकर सरकार ने पूरी एहतियात बरतने का प्रयास किया है.

curfew relaxation
सोलन में बढ़ा कर्फ्यू ढील का समय.

सोलन: जिला में अब कर्फ्यू में ढील 1 घंटा और बढ़ा दी गई है. जिला में सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ढील रहेगी. इस दौरान दुकानें भी 4 बजे तक खुल सकेंगी और लोग 4 बजे तक आ-जा सकेंगे. इस संबंध में डीसी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं.

सोलन में 1 घंटा बढ़ी कर्फ्यू में ढील, सशर्त खुलेंगी सैलून व बार्बर की दुकानें

इसके अलावा सैलून और बार्बर शॉप्स खोलने के दौरान एहतियात बरतने को लेकर भी आदेश जारी हुए हैं. इन आदेशों के तहत बार्बर व सैलून संचालकों को हर ग्राहक का रिकॉर्ड दर्ज करना होगा और वे शेविंग व थ्रेडिंग भी नहीं कर सकेंगे.

ऑनलाइन या फोन पर लेने होगा समय

इसके साथ ही आदेशों में सैलून और बार्बर की दुकानों के प्रवेश द्वार पर एवं भीतर 70 प्रतिशत एल्कोहल आधारित सेनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति को इनमें प्रवेश से पहले अपने हाथों को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. बार्बर की दुकान एवं सैलून में प्रत्येक ग्राहक का पंजीकरण किया जाएगा. ग्राहकों को ऑनलाइन या फोन पर काम के लिए समय लेना होगा. उन्हें सीधा दुकान और सैलून पर आकर काम करवाने से बचना होगा. इसका उद्देश्य यही है कि एक समय पर दुकान व सैलून में ग्राहक इकट्ठा न हों. ग्राहकों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था अवश्यक है.

मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य

काम करने वाले व्यक्ति को मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा. केवल डिस्पोजेबल दस्ताने, तोलिया और गाऊन का प्रयोग ही किया जा सकेगा. कंघी, ब्रश, रोलरर्स, स्ट्रीकिंग कैप, क्लिपर्स, गार्ड और कैंची इत्यादि को साफ करके सूखी स्थिति में रखना होगा. सभी उपकरणों को पहले साबुन और पानी से धोना होगा और इशके बाद एल्कोहल अथवा सिप्रिट से सेनिटाइज करना होगा. बिना साफ किए गए उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता.

सोलन: जिला में अब कर्फ्यू में ढील 1 घंटा और बढ़ा दी गई है. जिला में सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ढील रहेगी. इस दौरान दुकानें भी 4 बजे तक खुल सकेंगी और लोग 4 बजे तक आ-जा सकेंगे. इस संबंध में डीसी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं.

सोलन में 1 घंटा बढ़ी कर्फ्यू में ढील, सशर्त खुलेंगी सैलून व बार्बर की दुकानें

इसके अलावा सैलून और बार्बर शॉप्स खोलने के दौरान एहतियात बरतने को लेकर भी आदेश जारी हुए हैं. इन आदेशों के तहत बार्बर व सैलून संचालकों को हर ग्राहक का रिकॉर्ड दर्ज करना होगा और वे शेविंग व थ्रेडिंग भी नहीं कर सकेंगे.

ऑनलाइन या फोन पर लेने होगा समय

इसके साथ ही आदेशों में सैलून और बार्बर की दुकानों के प्रवेश द्वार पर एवं भीतर 70 प्रतिशत एल्कोहल आधारित सेनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति को इनमें प्रवेश से पहले अपने हाथों को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. बार्बर की दुकान एवं सैलून में प्रत्येक ग्राहक का पंजीकरण किया जाएगा. ग्राहकों को ऑनलाइन या फोन पर काम के लिए समय लेना होगा. उन्हें सीधा दुकान और सैलून पर आकर काम करवाने से बचना होगा. इसका उद्देश्य यही है कि एक समय पर दुकान व सैलून में ग्राहक इकट्ठा न हों. ग्राहकों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था अवश्यक है.

मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य

काम करने वाले व्यक्ति को मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा. केवल डिस्पोजेबल दस्ताने, तोलिया और गाऊन का प्रयोग ही किया जा सकेगा. कंघी, ब्रश, रोलरर्स, स्ट्रीकिंग कैप, क्लिपर्स, गार्ड और कैंची इत्यादि को साफ करके सूखी स्थिति में रखना होगा. सभी उपकरणों को पहले साबुन और पानी से धोना होगा और इशके बाद एल्कोहल अथवा सिप्रिट से सेनिटाइज करना होगा. बिना साफ किए गए उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता.

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