सोलन: नगर निगम सोलन को सोलन शहर से खत्म करने के लिए निरंतर कार्यवाई कर रहा है. नगर निगम द्वारा शहर की सभी दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है. पहले सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे दुकानदारों को सिर्फ दिशा-निर्देश ही दिए जा रहे थे, परंतु अब सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे दुकानदारों का चालान भी किया जा रहा है.
25 हजार तक जुर्माना: अधिक जानकारी देते हुए नगर निगम सोलन हेल्थ इंस्पेक्टर योगेश गुप्ता ने बताया कि अभी तक करीब 25 चालान किए गए. साथ ही उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है. दो महीने में शहर वासियों से अपील के बाद अब सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा. सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे दुकानदारों पर 500 से 25000 तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने की अपील भी की है.
1 जुलाई 2022 से लगाई गई रोक: बता दें कि हिमाचल में 1 जुलाई 2022 से एक बार प्रयोग होने वाले (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है,इसके चलते प्लास्टिक से बने कैरी बैग, प्लेटें, कप, गुब्बारों की डंडियां, चम्मच, कांटे कैंडी स्टिक आदि का उपयोग कोई नहीं कर सकेगा. इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक की इन वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नहीं कर सकता है. इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाल प्लास्टिक फिल्में, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक है.
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