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सुबाथू छावनी में लगी धारा 144, ये है वजह

सुबाथू छावनी में अवैध कब्जों को गिराने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाने के आदेश जारी हैं. जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में ये आदेश जारी किए हैं

Subathu 144
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Published : Sep 18, 2019, 10:07 PM IST

सोलन: जिला सोलन के सुबाथू छावनी में अवैध कब्जों को गिराने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाने के आदेश जारी हैं. जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में ये आदेश जारी किए हैं. यह आदेश दो माह और अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेंगे.

इन आदेशों के अनुसार सैन्य क्षेत्र सुबाथू और इसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी तरह के हथियार और गोला-बारूद लाने व ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही उक्त क्षेत्र के शस्त्रधारकों को अपने शस्त्र पुलिस चौकी सुबाथू में तत्काल प्रभाव से जमा करवाने होंगे.

Subathu 144
सुबाथू छावनी में लगी धारा 144
जिला दंडाधिकारी केसी चमन के आदेश के अनुसार इन आदेशों की अवहेलना करने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
Subathu 144
सुबाथू छावनी में लगी धारा 144

बता दें कि यह आदेश पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, सेना पुलिस, सरकारी, अर्ध सरकारी एवं प्राधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे.

ये भी पढ़ें: लंबे अंतराल बाद किसी RSS प्रमुख का हिमाचल प्रदेश दौरा, सोलन आ रहे हैं मोहन भागवत

सोलन: जिला सोलन के सुबाथू छावनी में अवैध कब्जों को गिराने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाने के आदेश जारी हैं. जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में ये आदेश जारी किए हैं. यह आदेश दो माह और अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेंगे.

इन आदेशों के अनुसार सैन्य क्षेत्र सुबाथू और इसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी तरह के हथियार और गोला-बारूद लाने व ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही उक्त क्षेत्र के शस्त्रधारकों को अपने शस्त्र पुलिस चौकी सुबाथू में तत्काल प्रभाव से जमा करवाने होंगे.

Subathu 144
सुबाथू छावनी में लगी धारा 144
जिला दंडाधिकारी केसी चमन के आदेश के अनुसार इन आदेशों की अवहेलना करने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
Subathu 144
सुबाथू छावनी में लगी धारा 144

बता दें कि यह आदेश पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, सेना पुलिस, सरकारी, अर्ध सरकारी एवं प्राधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे.

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Intro:सुबाथू छावनी में लगी धारा 144

:-क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण एवं अवैध कब्जों को गिराने की प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं आदेश
:-माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए आदेश
:-आदेशों की अवहेलना करने वालो के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत की जायेगी कार्यवाही


जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में सैन्य क्षेत्र सुबाथू में सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश सुबाथू सैन्य क्षेत्र की परिधि एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण एवं अवैध कब्जों को गिराने की प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं।


Body:इन आदेशों के अनुसार सैन्य क्षेत्र सुबाथू व इसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र एवं गोला-बारूद लाने व ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों के अनुसार उक्त क्षेत्र के शस्त्रधारकों को अपने शस्त्र पुलिस चौकी सुबाथू में तत्काल प्रभाव से जमा करवाने होंगे।
यह आदेश पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, सेना पुलिस तथा सरकारी, अर्ध सरकारी एवं प्राधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।


Conclusion:
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश दो माह या अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया पूरी होने तक की अवधि में जारी रहेंगे।

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