सोलन: जिला सोलन के सुबाथू छावनी में अवैध कब्जों को गिराने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाने के आदेश जारी हैं. जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में ये आदेश जारी किए हैं. यह आदेश दो माह और अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेंगे.
इन आदेशों के अनुसार सैन्य क्षेत्र सुबाथू और इसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी तरह के हथियार और गोला-बारूद लाने व ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही उक्त क्षेत्र के शस्त्रधारकों को अपने शस्त्र पुलिस चौकी सुबाथू में तत्काल प्रभाव से जमा करवाने होंगे.
बता दें कि यह आदेश पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, सेना पुलिस, सरकारी, अर्ध सरकारी एवं प्राधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे.
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