नाहन: सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने जिला में आने वाले कामगार व मजदूरों के लिए नए आदेश जारी किए हैं. आदेशों के मुताबिक अब जिला सिरमौर में बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूर और कामगारों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा. यह मजदूर बागवानी, कृषि, ठेकेदार व परियोजना से संबंधित कामों से सीधे तौर से जुड़ सकते हैं. इसके साथ-साथ क्वारंटाइन नियमों में भी थोड़ा बदलाव किया गया है.
दरअसल औद्योगिक श्रमिकों, उद्योगपतियों, कारखाने के मालिकों, व्यापारियों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं, निरीक्षण अधिकारियों को क्वारंटाइन दायरों से छूट दी जाएगी. छूट वाली श्रेणियों सहित सभी मामलों में आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल जरूरी है.
क्वारंटाइन नियमों में बदलाव
डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि क्वारंटाइन नियमों में सरकार ने थोड़ा बदलाव किया है. उन्होंने बताया कि अधिक संक्रमण वाले शहरों से बोनाफाइड काम के लिए आने वाले लोगों को ई-पास लेना जरूरी है. साथ ही जहां से व्यक्ति चल रहा है, उसका पता होना भी जरूरी है. साथ ही यहां आने पर भी संबंधित जगह का स्थाई पता होना भी जरूरी है.
इसके अलावा उच्च कोविड-19 संक्रमित शहरों से आने वाले सभी लोगों को केवल असाधारण कारणों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी व 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों समेत 10 साल से कम उम्र के बच्चों को संस्थागत के बजाय होम क्वारंटाइन किया जाएगा. वहीं, ऐसे शहरों से आने वाली दूसरे लोगों को इंस्टीट्यूशनल या पेड क्वारंटाइन सुविधा के तहत ही रखा जाएगा. अन्य शहरों जहां पर ज्यादा संक्रमण नहीं है, वहां से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा.
जिला प्रशासन ने कामगारों व मजदूरों को दी यह छूट
डीसी ने कहा कि कामगारों और मजदूरों को छूट दी गई है, जिसके तहत उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा, लेकिन इसमें संबंधित उद्योगपति को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि लेबर किसी अधिक संक्रमण वाले शहरों में घूम कर तो नहीं आई है. ऐसा न हो कि एक व्यक्ति के कारण सारे लोग संक्रमित हो जाएं.
डीसी ने कहा कि उद्योगपति जो इस तरह की लेबर को ला रहे हैं, उनकी प्राइमरी स्क्रीनिंग मेडिकल जांच करवाना जरूरी है. साथ ही रोजाना संबंधित कामगारों की थर्मल स्क्रीनिंग सहित अन्य चीजों की जांच करते रहे. चूंकि सभी का अलर्ट रहना जरूरी है, तभी कोरोना से बचाव हो सकता है.
जिला प्रशासन ने साफ किया कि जो व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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