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नाहन के वार्ड नंबर-3 व साथ लगते क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से बाहर, डीसी ने जारी किए आदेश - आईपीसी की धारा

नाहन के वार्ड नंबर 3 व इसके साथ लगते क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है. बुधवार शाम डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी कर दिए है. आदेशों के बाद नगर परिषद कर्मियों की ओर से सील किए गए क्षेत्र को खोल दिया गया है.

Containment Zone
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Published : Jul 8, 2020, 9:52 PM IST

नाहन: जिला मुख्यालय नाहन के वार्ड नंबर 3 व इसके साथ लगते क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है. इस संबंध में बुधवार शाम डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी कर दिए है. आदेशों के बाद नगर परिषद कर्मियों की ओर से सील किए गए क्षेत्र को खोल दिया गया है.

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि 11 जून को वार्ड नंबर-3 से एक महिला कोरोना पॉजीटिव पाई गई थी, जिसके बाद संबंधित वार्ड को कंटेनमेंट जोन और वार्ड नंबर 2, 4, 5, 6 व 7 को बफर जोन में तब्दील किया गया था. इस अवधि के दौरान अन्य कोई केस संबंधित क्षेत्र से कोरोना पॉजीटिव नहीं आया है और नियमों के मुताबिक समय पूरा होने पर संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जाने से बाहर कर दिया गया है.

डीसी ने कहा कि अब इस क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे.

डीसी ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा-269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51 से 60 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

नाहन: जिला मुख्यालय नाहन के वार्ड नंबर 3 व इसके साथ लगते क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है. इस संबंध में बुधवार शाम डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी कर दिए है. आदेशों के बाद नगर परिषद कर्मियों की ओर से सील किए गए क्षेत्र को खोल दिया गया है.

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि 11 जून को वार्ड नंबर-3 से एक महिला कोरोना पॉजीटिव पाई गई थी, जिसके बाद संबंधित वार्ड को कंटेनमेंट जोन और वार्ड नंबर 2, 4, 5, 6 व 7 को बफर जोन में तब्दील किया गया था. इस अवधि के दौरान अन्य कोई केस संबंधित क्षेत्र से कोरोना पॉजीटिव नहीं आया है और नियमों के मुताबिक समय पूरा होने पर संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जाने से बाहर कर दिया गया है.

डीसी ने कहा कि अब इस क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे.

डीसी ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा-269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51 से 60 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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