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पांवटा साहिब: तिब्बती कॉलोनी बफर जोन घोषित, डीसी सिरमौर ने जारी किए आदेश - डीसी सिरमौर ने दिए सील करने के आदेश

जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी करते हुए पुरूवाला में स्थित वांगडू ग्यालपो के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है. इसके अतिरिक्त समस्त तिब्बती कॉलोनी को बफर जोन घोषित किया गया है.

डीसी सिरमौर
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Published : Mar 27, 2021, 6:10 PM IST

नाहन: पांवटा साहिब विकास खंड की ग्राम पंचायत गोरखूवाला की तिब्बती कॉलोनी पुरूवाला में कोरोना केस आने के बाद हड़कंप मच गया है. जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी करते हुए पुरूवाला में स्थित वांगडू ग्यालपो के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है. इसके अतिरिक्त समस्त तिब्बती कॉलोनी को बफर जोन घोषित किया गया है.

आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उन्हें अपने घरों मे ही रहना होगा. इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन पर रोक रहेगी.

जारी दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी. आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा. सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा.

यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिसकर्मियों, अधिकारियों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे. सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन की जाएगी.

आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

डीसी ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: शहीद के अंतिम संस्कार पर बोलीं उनकी पत्नी, 'मैं खुद और अपने बच्चों को देश पर कर दूंगी कुर्बान'

नाहन: पांवटा साहिब विकास खंड की ग्राम पंचायत गोरखूवाला की तिब्बती कॉलोनी पुरूवाला में कोरोना केस आने के बाद हड़कंप मच गया है. जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी करते हुए पुरूवाला में स्थित वांगडू ग्यालपो के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है. इसके अतिरिक्त समस्त तिब्बती कॉलोनी को बफर जोन घोषित किया गया है.

आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उन्हें अपने घरों मे ही रहना होगा. इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन पर रोक रहेगी.

जारी दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी. आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा. सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा.

यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिसकर्मियों, अधिकारियों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे. सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन की जाएगी.

आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

डीसी ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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