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सिरमौर के इस पंचायत का प्रधान बर्खास्त, चुनाव में गलत जानकारी देने पर गिरी गाज

पिपलीवाला पंचायत के प्रधान मोहम्मद सफी को प्रधान पद से बर्खास्त कर दिया है. बताया जा रहा है कि जनवरी 2021 के पंचायती राज चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में मोहम्मद सफी ने गलत जानकारी दी और सही तथ्य छिपाए. वहीं, पंचायत प्रधान का पद भी रिक्त घोषित कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

Pradhan of Pipliwala Panchayat dismissed
सिरमौर के पिपलीवाला पंचायत का प्रधान बर्खास्त
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 27, 2023, 10:33 PM IST

Updated : Dec 27, 2023, 10:41 PM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में चुनाव में गलत जानकारी देने पर प्रधान को बर्खास्त कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, पीपलीवाला पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को सिरमौर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से हटाते हुए बर्खास्त कर दिया है. इस संबंध में डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक डीसी खिमटा ने पंचायत में प्रधान पद को भी रिक्त घोषित कर दिया है. इतना ही नहीं मोहम्मद सफी को पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए 6 वर्षों के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया है.

जानकारी के अनुसार, इस मामले में ग्राम पंचायत पीपलीवाला के वर्तमान उप प्रधान और किरतपुर निवासी जाहिद हुसैन पुत्र फकीर मोहम्मद की तरफ से प्रधान मोहम्मद सफी के खिलाफ सामान्य निर्वाचन-2020-21 के दौरान नामांकन भरते समय सूचना छिपाने के बारे में उचित कार्रवाई करने के लिए शिकायत पत्र डीसी सिरमौर कार्यालय में प्राप्त हुआ था. जिला प्रशासन की तरफ से शिकायत की जांच को लेकर मामला जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर को सौंपा गया था. इसके बाद जांच पूरी कर जांच अधिकारी ने रिपोर्ट डीसी सिरमौर को सौंपी.

जांच रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद सफी ने सामान्य निर्वाचन 2020-21 के दौरान पीपलीवाला पंचायत प्रधान पद के लिए जो नामांकन दाखिल किया था, उसमें गलत जानकारी दी गई थी. जिला पंचायत अधिकारी ने सभी तथ्यों की जांच करते हुए पाया कि मोहम्मद सफी ने नामांकन पत्र में कई जानकारियां छिपाई. इसके बाद पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया. जांच में मोहम्मद सफी ने तथ्य छिपाए जाने की पुष्टि की. जारी किए गए नोटिस का जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया. इस पर डीसी सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद सफी को तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से हटाते हुए बर्खास्त कर दिया है. साथ ही आगामी 6 वर्षों तक उसे किसी भी चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है. वहीं, पंचायत की चल और अचल सम्पत्ति को पंचायत के पास जमा करवाने के भी निर्देश दिए है.

जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर ने पिपलीवाला ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को उनके पद से हटाने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पंचायत राज चुनाव के दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दिए गए नामांकन पत्र में संबंधित व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी देने उपलब्ध करवाने पर डीसी सिरमौर ने यह कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि पंचायत में प्रधान पद को रिक्त भी घोषित कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: पंचायत प्रतिनिधियों को हटाने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लगाई दस हजार की कॉस्ट, पैसे आपदा राहत कोष में जमा करने के आदेश

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में चुनाव में गलत जानकारी देने पर प्रधान को बर्खास्त कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, पीपलीवाला पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को सिरमौर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से हटाते हुए बर्खास्त कर दिया है. इस संबंध में डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक डीसी खिमटा ने पंचायत में प्रधान पद को भी रिक्त घोषित कर दिया है. इतना ही नहीं मोहम्मद सफी को पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए 6 वर्षों के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया है.

जानकारी के अनुसार, इस मामले में ग्राम पंचायत पीपलीवाला के वर्तमान उप प्रधान और किरतपुर निवासी जाहिद हुसैन पुत्र फकीर मोहम्मद की तरफ से प्रधान मोहम्मद सफी के खिलाफ सामान्य निर्वाचन-2020-21 के दौरान नामांकन भरते समय सूचना छिपाने के बारे में उचित कार्रवाई करने के लिए शिकायत पत्र डीसी सिरमौर कार्यालय में प्राप्त हुआ था. जिला प्रशासन की तरफ से शिकायत की जांच को लेकर मामला जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर को सौंपा गया था. इसके बाद जांच पूरी कर जांच अधिकारी ने रिपोर्ट डीसी सिरमौर को सौंपी.

जांच रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद सफी ने सामान्य निर्वाचन 2020-21 के दौरान पीपलीवाला पंचायत प्रधान पद के लिए जो नामांकन दाखिल किया था, उसमें गलत जानकारी दी गई थी. जिला पंचायत अधिकारी ने सभी तथ्यों की जांच करते हुए पाया कि मोहम्मद सफी ने नामांकन पत्र में कई जानकारियां छिपाई. इसके बाद पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया. जांच में मोहम्मद सफी ने तथ्य छिपाए जाने की पुष्टि की. जारी किए गए नोटिस का जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया. इस पर डीसी सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद सफी को तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से हटाते हुए बर्खास्त कर दिया है. साथ ही आगामी 6 वर्षों तक उसे किसी भी चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है. वहीं, पंचायत की चल और अचल सम्पत्ति को पंचायत के पास जमा करवाने के भी निर्देश दिए है.

जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर ने पिपलीवाला ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को उनके पद से हटाने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पंचायत राज चुनाव के दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दिए गए नामांकन पत्र में संबंधित व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी देने उपलब्ध करवाने पर डीसी सिरमौर ने यह कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि पंचायत में प्रधान पद को रिक्त भी घोषित कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: पंचायत प्रतिनिधियों को हटाने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लगाई दस हजार की कॉस्ट, पैसे आपदा राहत कोष में जमा करने के आदेश

Last Updated : Dec 27, 2023, 10:41 PM IST
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