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नगर परिषद के नियमों का उल्लंघन करके घर का निर्माण कर रहा व्यक्ति, टूटने की कगार पर पड़ोसियों के मकान

नगर परिषद के नियमों का उल्लंघन सूर्या कॉलोनी पांवटा साहिब में एक व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर रहा था. निर्माण के दौरान बेसमेंट बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई के दौरान पड़ोस के घरों की दीवारें हिल गई, जिससे पड़ोसियों के घर को काफी नुकसान हुआ है.

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Published : Sep 28, 2020, 12:45 PM IST

Updated : Sep 28, 2020, 12:58 PM IST

निर्माण कार्य
निर्माण कार्य

पांवटा साहिब: नगर परिषद के नियमों का उल्लंघन सूर्या कॉलोनी पांवटा साहिब में एक व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर रहा था. निर्माण के दौरान बेसमेंट बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई के दौरान पड़ोस के घरों की दीवारें हिल गई, जिससे पड़ोसियों के घर को काफी नुकसान हुआ है. पड़ोसियों ने निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने निर्माण नहीं रोका. पड़ोसियों ने काम रुकवाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

वहीं, शिकायतकर्ता ने कहा कि जब भी किसी घर का नक्शा तैयार किया जाता है तो साथ के घर से 2 इंच का फासला रखा जाता है. उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने नक्शा पास किया भी है या नहीं. यह व्यक्ति अवैध तरीके से घर का निर्माण तो नहीं कर रहा. उन्होंने कहा कि अगर आज बारिश हो जाती है तो उनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो सकता है. उन्होंने मकान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है.

घर का निर्माण
घर का निर्माण

वहीं, पांवटा साहिब वार्ड नंबर 6 सूर्या कॉलोनी के युवा प्रधान सुशील ने कहा कि किसी के मकान बनाने पर पड़ोसी के मकान का नुकसान नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि व्यक्ति ने दो पड़ोसियों के मकानों को क्षति पहुंचाई है. नगर परिषद अधिकारी से इसकी शिकायत की गई है. अगर प्रशासन की ओर से सही कार्रवाई नहीं की गई तो उच्च अधिकारियों तक मामले की शिकायत की जाएगी.

वीडियो.

नगर परिषद पांवटा साहिब के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि शिकायत के बाद नगर परिषद के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और घर का निर्माण कर रहे व्यक्ति को नियमों से अवगत करवाया गया. व्यक्ति को नक्शे के अनुसार ही घर बनाने की हिदायत दी गई है.

आपको बता दें कि नगर परिषद की ओर से तय मनियमों के अनुसार एक घर से दूसरे घर के बीच 2 इंच की दूरी रखनी जरूरी है, लेकिन व्यक्ति नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य करवा रहा था, जिससे पड़ोसियों के घर को काफी नुकसान पहुंचा है. नगर परिषद की ओर से उपरोक्त व्यक्ति को शिकायतकर्ता के नुकसान की भरपाई के आदेश जारी किए गए है.

ये भी पढ़ें: लाहौल की जनजातीय संस्कृति से होगा PM मोदी का स्वागत, परोसे जाएंगे पारंपरिक व्यंजन

पांवटा साहिब: नगर परिषद के नियमों का उल्लंघन सूर्या कॉलोनी पांवटा साहिब में एक व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर रहा था. निर्माण के दौरान बेसमेंट बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई के दौरान पड़ोस के घरों की दीवारें हिल गई, जिससे पड़ोसियों के घर को काफी नुकसान हुआ है. पड़ोसियों ने निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने निर्माण नहीं रोका. पड़ोसियों ने काम रुकवाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

वहीं, शिकायतकर्ता ने कहा कि जब भी किसी घर का नक्शा तैयार किया जाता है तो साथ के घर से 2 इंच का फासला रखा जाता है. उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने नक्शा पास किया भी है या नहीं. यह व्यक्ति अवैध तरीके से घर का निर्माण तो नहीं कर रहा. उन्होंने कहा कि अगर आज बारिश हो जाती है तो उनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो सकता है. उन्होंने मकान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है.

घर का निर्माण
घर का निर्माण

वहीं, पांवटा साहिब वार्ड नंबर 6 सूर्या कॉलोनी के युवा प्रधान सुशील ने कहा कि किसी के मकान बनाने पर पड़ोसी के मकान का नुकसान नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि व्यक्ति ने दो पड़ोसियों के मकानों को क्षति पहुंचाई है. नगर परिषद अधिकारी से इसकी शिकायत की गई है. अगर प्रशासन की ओर से सही कार्रवाई नहीं की गई तो उच्च अधिकारियों तक मामले की शिकायत की जाएगी.

वीडियो.

नगर परिषद पांवटा साहिब के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि शिकायत के बाद नगर परिषद के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और घर का निर्माण कर रहे व्यक्ति को नियमों से अवगत करवाया गया. व्यक्ति को नक्शे के अनुसार ही घर बनाने की हिदायत दी गई है.

आपको बता दें कि नगर परिषद की ओर से तय मनियमों के अनुसार एक घर से दूसरे घर के बीच 2 इंच की दूरी रखनी जरूरी है, लेकिन व्यक्ति नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य करवा रहा था, जिससे पड़ोसियों के घर को काफी नुकसान पहुंचा है. नगर परिषद की ओर से उपरोक्त व्यक्ति को शिकायतकर्ता के नुकसान की भरपाई के आदेश जारी किए गए है.

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Last Updated : Sep 28, 2020, 12:58 PM IST
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