नाहन: लॉकडाउन 4.0 में सरकार की नई गाइडलाइन के तहत सिरमौर प्रशासन ने जिला में पंजीकृत बार्बर व ब्यूटी पार्लर की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. दुकानें खोलने के लिए बार्बर व ब्यूटी पार्लर मालिकों को पहले जिला प्रशासन से सर्टिफिकेट हासिल का अनुमति लेनी होगी. जिला में प्रशिक्षण प्राप्त बार्बर ही अपनी दुकानें खोल सकेंगे.
दरअसल, जिला प्रशासन ने सप्ताह में तीन दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को पंजीकृत बार्बर व ब्यूटी पार्लर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. दुकान खोलने से पहले एक बार फिर रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने और श्रम विभाग द्वारा दुकानों में कोविड-19 के तहत पुख्ता इंतजामों की चेकिंग के बाद ही संबंधित दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी.
डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि बार्बर व ब्यूटी पार्लर अब सप्ताह में तीन दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे. उन्होंने बताया कि जितने भी पंजीकृत बार्बर है, उन सभी की ट्रेनिंग करवाई गई थी. इसके बाद अब संबंधित लोगों का दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स आयोजित होगा. इसके बाद श्रम विभाग द्वारा संबंधित दुकान का विजिट किया जाएगा. बकायदा प्रशासन द्वारा इन्हें सर्टिफिकेट व पहचान पत्र जारी किए जाएंगे. उसके बाद ही इन्हें दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी.
डीसी ने बताया कि संबंधित दुकानों में बाल काटने के अलावा दूसरी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से जिला में पंजीकृत बार्बर को कोविड-19 के तहत एक बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लेकिन दुकान खोलने से पहले दोबारा इनके लिए दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स आयोजित होगा.
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