नाहन: सिरमौर जिला में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गुरुवार को पंजीकृत जिम संचालकों व इस काम से जुड़े लोगों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने की और इस दौरान सभी जिम संचालकों सहित इससे जुड़े लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 नियमों के बारे में जागरूक किया.
डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि हालांकि अभी केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत फिलहाल जिम खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस से बचाव के लिए इन्हें क्या-क्या सावधानियां बरतनी है, उस पर विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है. साथ ही जो व्यक्ति जिम में आएगा, उसके आने से जाने तक का रिकॉर्ड रखना होगा. शॉप एक्ट में जिम संचालकों को अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा.
डीसी सिरमौर ने यह भी बताया कि सभी जिम संचालक सेवा सेतू सिरमौर ऐप पर भी अपना पंजीकरण करेंगे. जितने भी जिम मालिक हैं, वह अपना प्रपोजल देंगे कि संबंधित जिम में कितना एरिया है, कितनी मशीनरी है और कितने लोग आ सकते हैं. इसके बाद जिला खेल अधिकारी इसकी जांच करेंगे.
साथ ही एक समय में दो मीटर की दूरी यानी मशीन से मशीन की और व्यक्ति की व्यक्ति से दो मीटर की दूरी किस तरह से रखी जा सकती है, इसकी जानकारी भी देनी होगी. इसके बाद जिला खेल अधिकारी ही इस संबंध में परमिशन देंगे कि संबंधित जिम मालिक अपने जिम को शुरू कर सकता है.
डीसी सिरमौर ने साफ तौर पर कहा कि बिना पंजीकरण, बिना ट्रेनिंग व बिना निरीक्षण के कोई भी जिम नहीं खोला जाएगा. जब भी सरकार अनुमति देगी, तो संबंधित लोगों के लिए एक बार फिर से रिफ्रेशर कोर्स आयोजित होगा, जिससे जिम संबंधी गतिविधि को भी शुरू किया जा सके. कुल मिलाकर सरकार के आदेशों के बाद ही जिला में सभी जिम संचालकों को जिम खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिकी प्रभावित न हो.
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