नाहन: नेहरटी बघोट के वार्ड नंबर 2, 3, 4 और उपतहसील पझौता की ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट के ग्राम पारिया हाचिर में कई कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर जिला उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. आदेशों के तहत नेहरटी बघोट के वार्ड नंबर 2, 3, 4 और ग्राम पारिया हाचिर का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किया है. इसके अलावा ग्राम पंचायत जदोल टपरोली वार्ड नंबर 3 को बफर जोन घोषित किया गया है.
इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन घोषित
आदेशानुसार ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट के वार्ड नंबर 2 (पारिया) में मोहर सिंह सुपुत्र सूरत राम के घर से लेकर दुर्मा देवी पत्नी बेली राम के घर तक, वार्ड नंबर 3 (नेहरटी) में सुभाष चंद सुपुत्र स्व. सुदामा राम के घर से लेकर सुरेश कुमार सुपुत्र ख्याली राम के घर तक एवं वार्ड नंबर 4 (बघोट) में ग्राम बघोट के सुरेश कुमार सुपुत्र कपूर सिंह के घर से लेकर ग्राम सर्वा के अरुण कुमार सुपुत्र कपूर सिंह के घर तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
इन समारोहों पर प्रतिबंध
डीसी ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. उन्हें अपने घरों में ही रहना होगा. कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.
खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय
कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर सचिव नगर पंचायत राजगढ़ और संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी. आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा.
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे. सील किए गए क्षेत्र में ग्राम पंचायत नेहरटी बघोट द्वारा समय-समय पर सैनिटाइजेशन की जाएगी.
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नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
डीसी ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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