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शहीद कल्याण सिंह मेले को लेकर हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान, सिरमौर प्रशासन को दिए ये आदेश - शहीद कल्याण सिंह मेले को लेकर हाईकोर्ट का संज्ञान

सिरमौर में शहीद कल्याण सिंह स्मृति खेल एवं सांस्कृतिक मेला विवाद को लेकर दायर याचिका में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है.इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी.

शहीद कल्याण सिंह मेले को लेकर हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान
शहीद कल्याण सिंह मेले को लेकर हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान
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Published : May 27, 2023, 11:00 AM IST

नाहन: सिरमौर जिले के हलाहं में शहीद कल्याण सिंह स्मृति खेल एवं सांस्कृतिक मेला विवाद को लेकर दायर याचिका में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 31 मई 2022 को जारी अधिसूचना के तहत शहीद कल्याण सिंह स्मृति खेल एवं सांस्कृतिक मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित किया गया है. यह मेला पिछले 23 वर्षों से सिरमौर जिले के हलांह क्षेत्र चल रहा है.

कुछ उपद्रवियों लोगों द्वारा इस मेले के आयोजन में रुकावट पैदा की जा रही है और वह मेले में खेल गतिविधियों को नहीं चलने दे रहे हैं.कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने कुंदन सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के पश्चात अपने आदेशों में कहा कि एक बार जब मेला जिला स्तर का घोषित हो जाता है, तो मेला आयोजित करने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

जिला प्रशासन को केवल मेला आयोजित करने की जानकारी ही पर्याप्त है.हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (गृह) को मेला आयोजित करने के बारे में पहले ही अवगत करा दिया गया है. हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक को कार्यालय आदेश दिनांक 23 मई 2023 द्वारा मामले की जांच करने और आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिए गए के आदेश जारी कर दिए है.कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.

कोर्ट को सूचित किया गया कि सार्वजनिक निधि से निर्मित मेला मैदान में कबड्डी और कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है. इसलिए कोई भी व्यक्ति या प्राधिकरण इन खेल गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा. कोर्ट ने आदेश दिए कि मेला समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जिस क्षेत्र में मेला आयोजित किया जा रहा है, वहां साफ-सफाई बनी रहे और आयोजन के बाद स्थल पर कोई कूड़ा-कचरा न हो और उसका शीघ्र निपटारा किया जाए.

इस संबंध में एसडीएम शिलाई और याचिकाकर्ता से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की गई है. मामले पर सुनवाई 29 मई को होगी. दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सिरमौर प्रशासन हरकत में आया. प्रशासन ने मेला स्थल पर धरने पर बैठे लोगों को तीसरे दिन हटाकर तुरंत खेलकूद प्रतियोगिता शुरू करवाई.

वहीं ,इस जिला स्तरीय शहीद कल्याण सिंह खेल एवं सांस्कृतिक मेले का समापन शुक्रवार को सांसद सुरेश कश्यप ने किया और शहीद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं ,शिलाई के एसडीएम सुरेश कुमार सिंघा ने बताया कि जिला स्तरीय शहीद कल्याण सिंह खेल एवं सांस्कृतिक मेला हलांह के विवाद के मामले में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद धरने पर बैठे लोगों को हटाया गया है.

ये भी पढ़ें : जस्टिस एमएस रामचंद्रा राव होंगे हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, अधिसूचना जारी

नाहन: सिरमौर जिले के हलाहं में शहीद कल्याण सिंह स्मृति खेल एवं सांस्कृतिक मेला विवाद को लेकर दायर याचिका में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 31 मई 2022 को जारी अधिसूचना के तहत शहीद कल्याण सिंह स्मृति खेल एवं सांस्कृतिक मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित किया गया है. यह मेला पिछले 23 वर्षों से सिरमौर जिले के हलांह क्षेत्र चल रहा है.

कुछ उपद्रवियों लोगों द्वारा इस मेले के आयोजन में रुकावट पैदा की जा रही है और वह मेले में खेल गतिविधियों को नहीं चलने दे रहे हैं.कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने कुंदन सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के पश्चात अपने आदेशों में कहा कि एक बार जब मेला जिला स्तर का घोषित हो जाता है, तो मेला आयोजित करने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

जिला प्रशासन को केवल मेला आयोजित करने की जानकारी ही पर्याप्त है.हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (गृह) को मेला आयोजित करने के बारे में पहले ही अवगत करा दिया गया है. हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक को कार्यालय आदेश दिनांक 23 मई 2023 द्वारा मामले की जांच करने और आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिए गए के आदेश जारी कर दिए है.कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.

कोर्ट को सूचित किया गया कि सार्वजनिक निधि से निर्मित मेला मैदान में कबड्डी और कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है. इसलिए कोई भी व्यक्ति या प्राधिकरण इन खेल गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा. कोर्ट ने आदेश दिए कि मेला समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जिस क्षेत्र में मेला आयोजित किया जा रहा है, वहां साफ-सफाई बनी रहे और आयोजन के बाद स्थल पर कोई कूड़ा-कचरा न हो और उसका शीघ्र निपटारा किया जाए.

इस संबंध में एसडीएम शिलाई और याचिकाकर्ता से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की गई है. मामले पर सुनवाई 29 मई को होगी. दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सिरमौर प्रशासन हरकत में आया. प्रशासन ने मेला स्थल पर धरने पर बैठे लोगों को तीसरे दिन हटाकर तुरंत खेलकूद प्रतियोगिता शुरू करवाई.

वहीं ,इस जिला स्तरीय शहीद कल्याण सिंह खेल एवं सांस्कृतिक मेले का समापन शुक्रवार को सांसद सुरेश कश्यप ने किया और शहीद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं ,शिलाई के एसडीएम सुरेश कुमार सिंघा ने बताया कि जिला स्तरीय शहीद कल्याण सिंह खेल एवं सांस्कृतिक मेला हलांह के विवाद के मामले में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद धरने पर बैठे लोगों को हटाया गया है.

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