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त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में मांस-मछली की बिक्री पर रोक, DM ने जारी की नोटिफिकेशन

श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले को लेकर जिला दंडाधिकारी सिरमौर ललित जैन ने एक अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा गया कि मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मांस-मछली बेचने की दुकानें नहीं लगेंगी.

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Published : Mar 29, 2019, 9:56 AM IST

श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर

नाहन: श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में 06 अप्रैल से चैत्र नवरात्र मेले का आगाज होगा. मेले में किसी तरह की अशांति ना फैले इसके लिए जिला दंडाधिकारी सिरमौर ललित जैन ने दुकानदारों के लिए जरूरी अधिसूचना जारी की है. जिला दंडाधिकारी सिरमौर ललित जैन ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में 06 से 19 अप्रैल 2019 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस-मछली बेचने की दुकानें नहीं लगेंगी. साथ ही कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस-मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अंदर ही पर्दे में मांस व मछली को बेचनी होगी. उपरोक्त क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूरी तरह से रोक रहेगी.

अधिसूचना के अनुसार त्रिलोकपुर मंदिर में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री महामाया बालासुंदरी जी के दर्शन के लिए आते हैं. इसलिए आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस-मछली इत्यादि की बिक्री न हो, ताकि श्री महामाया बालासुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश पैदा न हो.

नाहन: श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में 06 अप्रैल से चैत्र नवरात्र मेले का आगाज होगा. मेले में किसी तरह की अशांति ना फैले इसके लिए जिला दंडाधिकारी सिरमौर ललित जैन ने दुकानदारों के लिए जरूरी अधिसूचना जारी की है. जिला दंडाधिकारी सिरमौर ललित जैन ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में 06 से 19 अप्रैल 2019 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस-मछली बेचने की दुकानें नहीं लगेंगी. साथ ही कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस-मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अंदर ही पर्दे में मांस व मछली को बेचनी होगी. उपरोक्त क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूरी तरह से रोक रहेगी.

अधिसूचना के अनुसार त्रिलोकपुर मंदिर में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री महामाया बालासुंदरी जी के दर्शन के लिए आते हैं. इसलिए आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस-मछली इत्यादि की बिक्री न हो, ताकि श्री महामाया बालासुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश पैदा न हो.

त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, डीएम ने जारी की अधिसूचना
नाहन। जिला दंडाधिकारी सिरमौर ललित जैन ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में 06 से 19 अप्रैल 2019 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगंेगी। साथ ही कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अंदर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा। उपरोक्त क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिसूचना के अनुसार त्रिलोकपुर मंदिर में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री महामाया बालासुंदरी जी के दर्शन के लिए आते है, जिससे आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली इत्यादि की बिक्री न हो, ताकि श्री महामाया बालासुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो।   

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