नाहन: जिला सिरमौर में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ-साथ कंटेनमेंट जोन की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी करते हुए अब पांवटा साहिब के कुछ और इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.
डीसी के आदेशों के मुताबिक अब नगर परिषद पांवटा साहिब के वॉर्ड नंबर-6 में सूर्या कॉलोनी गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल (जूनियर ब्रांच) से लेकर सुरेश तोमर के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया है. इसके अलावा पूरी सूर्या कॉलोनी को बफर जोन बनाया गया है.
इसी तरह बद्रीपुर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर-2 में कारण सिंह सेवानिवृत्त रेंज अधिकारी के घर से गुज्जर कॉलोनी रोड तक के क्षेत्र को, वार्ड नंबर-1 में बाबू राम शर्मा के घर को और वार्ड नंबर 5 में कंवर सिंह के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया है.
डीसी सिरमौर ने बताया कि भाटांवाली ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 8 में सतपाल के घर से अमरनाथ के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया है. इसी तरह कुंडियों ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 8 में रामस्वरूप के घर और गुलजारी लाल के घर को भी कंटेंनमेंट जोन घोषित किया गया है.
डीसी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उन्हें अपने घरों में ही रहना होगा. डीसी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी तरह के समारोह का आयोजन नहीं करेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.
नगर परिषद पांवटा के कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधित वार्ड के पार्षदों की सहायता से और पंचायत कंटेनमेंट जोन में संबंधित पंचायत के प्रधान व उप प्रधान द्वारा घर द्वार पर मुहैया करवाई जाएगी. पांवटा साहिब के सील किए गए क्षेत्र में नगर परिषद पावंटा साहिब के कार्यकारी अधिकारी व पंचायतों में बीडीओ समय-समय पर सेनिटाइजेशन करवाएंगे.
डीसी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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