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सिरमौर का बाग गांव बना कंटेनमेंट जोन, साथ के क्षेत्र बफर जोन घोषित - कंटेनमेंट जोन

सिरमौर के पच्छाद खंड की ग्राम पंचायत बागपशोग के गांव बाग में कोरोना संक्रमित मामला आने पर जिला डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने गांव को हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.

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सिरमौर
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Published : Jun 7, 2020, 1:21 AM IST

नाहन: जिला सिरमौर के पच्छाद खंड की ग्राम पंचायत बागपशोग के गांव बाग में कोरोना संक्रमित मामला आने पर जिला डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने गांव को हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.

जबकि ग्राम पंचायत बागपशोग के साथ लगते गांव कांगर-घरयार, टिक्करी-पंजैली, घरगो पलाशो व पोघाट को बफर जोन घोषित करते हुए आगामी आदेशों तक सील करने के आदेश जारी किए हैं.

डीसी सिरमौर ने कहा कि आपदा की स्थिति को छोड़कर, इस सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

राष्ट्रीय उच्च मार्ग नाहन-कुमारहटटी गांव पोघाट की सीमा तक वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रहेगा. इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर स्थित दवाईयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन में सभी बैंक व व्यावसायिक संस्थान भी बंद रहेंगे.

डॉ. परुथी ने बताया कि सील किए गए क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे. बशर्ते इन कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार द्वारा निर्धारित क्रमवार तरीके से कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए.

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्य सभी कार्यालय बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

डॉ. परुथी ने बताया कि खंड विकास अधिकारी पच्छाद ने कंटेनमेंट जोन में समय-समय पर सेनिटाइजेशन करवाई जाएगी. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की घरद्वार पर आपूर्ति संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व पटवारी के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी.

पढ़ें: जानिए सुंदरनगर के गुलेरिया ब्रदर्स की कहानी, जैविक खेती के प्रति किसानों को कर रहे जागरुक

नाहन: जिला सिरमौर के पच्छाद खंड की ग्राम पंचायत बागपशोग के गांव बाग में कोरोना संक्रमित मामला आने पर जिला डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने गांव को हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.

जबकि ग्राम पंचायत बागपशोग के साथ लगते गांव कांगर-घरयार, टिक्करी-पंजैली, घरगो पलाशो व पोघाट को बफर जोन घोषित करते हुए आगामी आदेशों तक सील करने के आदेश जारी किए हैं.

डीसी सिरमौर ने कहा कि आपदा की स्थिति को छोड़कर, इस सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

राष्ट्रीय उच्च मार्ग नाहन-कुमारहटटी गांव पोघाट की सीमा तक वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रहेगा. इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर स्थित दवाईयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन में सभी बैंक व व्यावसायिक संस्थान भी बंद रहेंगे.

डॉ. परुथी ने बताया कि सील किए गए क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे. बशर्ते इन कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार द्वारा निर्धारित क्रमवार तरीके से कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए.

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्य सभी कार्यालय बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

डॉ. परुथी ने बताया कि खंड विकास अधिकारी पच्छाद ने कंटेनमेंट जोन में समय-समय पर सेनिटाइजेशन करवाई जाएगी. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की घरद्वार पर आपूर्ति संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व पटवारी के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी.

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