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अब इमरजेंसी में ही रिपन शिफ्ट होंगे सिरमौर-सोलन के कोरोना मरीज, व्यापार मंडल ने किया फैसले का स्वागत

हाईकोर्ट ने सिरमौर और सोलन जिलों के कोरोना संक्रमित मरीजों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के लिए स्थानांतरित न करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने ऐसे मरीजों को उन्हीं स्थानों पर उनके इलाज के लिए प्राथमिकता देने के आदेश भी दिए. कोर्ट के इस फैसले पर व्यापार मंडल ने खुशी जताई है.

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रिपन अस्पताल
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Published : Aug 12, 2020, 12:36 PM IST

शिमला: हाईकोर्ट ने सिरमौर और सोलन जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के लिए स्थानांतरित न करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला अस्पतालों में जब तक क्षमता से अधिक मरीज नहीं होते तब तक संक्रमित लोगों को शिमला रेफर न किया जाए.

कोर्ट ने ऐसे मरीजों को उन्हीं स्थानों पर उनके इलाज के लिए प्राथमिकता देने के आदेश भी दिए. कोर्ट के इस फैसले पर व्यापार मंडल ने खुशी जताई और इस फैसले को शहरवासियों के लिए राहत भरा बताया.

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याचिका कर्ता इंदरजीत सिंह ने कहा कि शहर के बीचों-बीच कोविड सेंटर बनने से लोगो में खौफ का माहौल बना हुआ था. लोग रिपन से कोविड सेंटर शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे. इसको देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसके चलते कोर्ट ने शहरवासियों के हित में फैसला सुनाया है.

इंदरजीत सिंह ने कहा कि सोलन और सिरमौर जिला के कोरोना संक्रमितों को अब उपचार के लिए रिपन अस्पताल नहीं लाया जाएगा. ये शहर के लिए राहत भरी खबर है. उन्होंने कहा कि कोर्ट में इस अस्पताल को कोविड सेंटर न बनाने की गुहार लगाई गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी. उन्होंने कहा कि अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने से स्थानीय लोगों को इलाज के लिए आइजीएमसी जाना पड़ रहा है.

बता दें सरकार ने सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर के कोरोना मरीजों के लिए रिपन अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया है. यहां चार जिलों के कोरोना मरीजों को रखा जा रहा है. शहर के बीच में कोविड सेंटर बनाने पर शहर की जनता में भी काफी रोष है.

ये भी पढ़ें: सिरमौर-सोलन में ही मिले कोरोना संक्रमितों को इलाज, शिमला रेफर ना करें- HC

शिमला: हाईकोर्ट ने सिरमौर और सोलन जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के लिए स्थानांतरित न करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला अस्पतालों में जब तक क्षमता से अधिक मरीज नहीं होते तब तक संक्रमित लोगों को शिमला रेफर न किया जाए.

कोर्ट ने ऐसे मरीजों को उन्हीं स्थानों पर उनके इलाज के लिए प्राथमिकता देने के आदेश भी दिए. कोर्ट के इस फैसले पर व्यापार मंडल ने खुशी जताई और इस फैसले को शहरवासियों के लिए राहत भरा बताया.

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याचिका कर्ता इंदरजीत सिंह ने कहा कि शहर के बीचों-बीच कोविड सेंटर बनने से लोगो में खौफ का माहौल बना हुआ था. लोग रिपन से कोविड सेंटर शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे. इसको देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसके चलते कोर्ट ने शहरवासियों के हित में फैसला सुनाया है.

इंदरजीत सिंह ने कहा कि सोलन और सिरमौर जिला के कोरोना संक्रमितों को अब उपचार के लिए रिपन अस्पताल नहीं लाया जाएगा. ये शहर के लिए राहत भरी खबर है. उन्होंने कहा कि कोर्ट में इस अस्पताल को कोविड सेंटर न बनाने की गुहार लगाई गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी. उन्होंने कहा कि अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने से स्थानीय लोगों को इलाज के लिए आइजीएमसी जाना पड़ रहा है.

बता दें सरकार ने सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर के कोरोना मरीजों के लिए रिपन अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया है. यहां चार जिलों के कोरोना मरीजों को रखा जा रहा है. शहर के बीच में कोविड सेंटर बनाने पर शहर की जनता में भी काफी रोष है.

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