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वोटर लिस्ट की 21 अगस्त तक होगी वेरिफिकेशन, नए मतदाता किए जा सकेंगे शामिल, वोटर लिस्ट में कमियां भी होंगी दूर

हिमाचल में वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन जारी है. इस दौरान वोटर मतदाता सूचियों में पाई गई त्रुटियों को ठीक करवा सकते हैं. वहीं, मतदान केंद्रों के अंतर्गत यह कार्य 21 अगस्त तक जारी रहेगा. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Aug 1, 2023, 6:00 PM IST

Verification of voter list in Himachal
वोटर लिस्ट की 21अगस्त तक होगी वेरिफिकेशन

शिमला: हिमाचल में वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है. इसके तहत वोटर लिस्ट में कोई त्रुटि होने पर इसे दुरुस्त किया जा सकता है. 21 अगस्त तक कोई भी मतदाता इसमें पाई त्रुटियों को ठीक करवा सकता है. वहीं, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित और अपडेट करने के उद्देश्य से फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में मौजूदा प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए अनुसूची का कार्यक्रम आरंभ किया गया है. यह प्रक्रिया 21 अगस्त तक चलेगी.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने मतदान क्षेत्र के अंतर्गत घर-घर जाकर इसमें एंट्रियों का सत्यापन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान 01 अक्टूबर, 2023 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों में पंजीकरण के लिए छूटे हुए पात्र नागरिकों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जायेंगे. अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में खराब गुणवत्ता की फोटो की पहचान कर संबंधित मतदाता से नवीनतम रंगीन फोटो प्राप्त कर उन्हें अपडेट किया जायेगा.

'मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर करवा सकते हैं सही': प्रवक्ता ने कहा कि घर के मुखिया की सहायता से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवार के समस्त पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है और सभी सदस्यों का विवरण भी सही है. एंट्री में अशुद्धि पाए जाने पर निर्वाचन विभाग प्रारूप-8 के माध्यम से कार्रवाई करेगा. एक से अधिक स्थान पर दर्ज मृत्यु और स्थायी रूप से स्थानांतरण या दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि 01 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर योग्य भावी मतदाताओं के साथ-साथ ऐसे भावी मतदाता जो 01 अप्रैल, 2024, 01 जुलाई, 2024 और 01 अक्टूबर, 2024 को योग्य होंगे उनकी भी जानकारी प्राप्त की जाएगी. ऐसे में सभी मतदाता अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर उनको ठीक करवा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: निर्वाचन विभाग का मिशन 277, जिन मतदान केंद्रों में साठ फीसदी से कम वोटिंग, वहां खास फोकस

शिमला: हिमाचल में वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है. इसके तहत वोटर लिस्ट में कोई त्रुटि होने पर इसे दुरुस्त किया जा सकता है. 21 अगस्त तक कोई भी मतदाता इसमें पाई त्रुटियों को ठीक करवा सकता है. वहीं, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित और अपडेट करने के उद्देश्य से फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में मौजूदा प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए अनुसूची का कार्यक्रम आरंभ किया गया है. यह प्रक्रिया 21 अगस्त तक चलेगी.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने मतदान क्षेत्र के अंतर्गत घर-घर जाकर इसमें एंट्रियों का सत्यापन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान 01 अक्टूबर, 2023 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों में पंजीकरण के लिए छूटे हुए पात्र नागरिकों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जायेंगे. अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में खराब गुणवत्ता की फोटो की पहचान कर संबंधित मतदाता से नवीनतम रंगीन फोटो प्राप्त कर उन्हें अपडेट किया जायेगा.

'मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर करवा सकते हैं सही': प्रवक्ता ने कहा कि घर के मुखिया की सहायता से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवार के समस्त पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है और सभी सदस्यों का विवरण भी सही है. एंट्री में अशुद्धि पाए जाने पर निर्वाचन विभाग प्रारूप-8 के माध्यम से कार्रवाई करेगा. एक से अधिक स्थान पर दर्ज मृत्यु और स्थायी रूप से स्थानांतरण या दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि 01 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर योग्य भावी मतदाताओं के साथ-साथ ऐसे भावी मतदाता जो 01 अप्रैल, 2024, 01 जुलाई, 2024 और 01 अक्टूबर, 2024 को योग्य होंगे उनकी भी जानकारी प्राप्त की जाएगी. ऐसे में सभी मतदाता अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर उनको ठीक करवा सकते हैं.

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