ETV Bharat / state

प्रदेश में अब SMC के तहत नहीं होगी शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश

हिमाचल में एसएमसी के तहत शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी. उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को आदेश जारी किए हैं.

Directorate of education
author img

By

Published : Aug 18, 2019, 8:24 AM IST

शिमला: प्रदेश के स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के तहत शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी. इसके आदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की और से सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को जारी किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि आगामी आदेश न मिलने तक स्कूलों में एसएमसी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति न की जाए.

शिक्षा विभाग ने यह फैसला हाईकोर्ट में एसएससी भर्ती के खिलाफ दायर याचिका पर चल रही सुनवाई के तहत लिया गया है. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को एसएमसी के तहत स्कूलों में भरे गए शिक्षकों से कई सालों तक सेवाएं लेने पर नाराजगी जताई थी.

हाईकोर्ट ने कहा था कि एसएमसी में शिक्षकों की भर्तियां स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत की जाती है. इन शिक्षकों की नियुक्ति एक तय समय के लिए नियमों के अनुसार ही होती है. उस तय समय के बीच नियमित भर्तियां करना अनिवार्य होता है. अब शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के सुनवाई के चलते स्कूलों में एसएमसी की भर्तियों को रोक लगा दी है.

बता दें कि सरकार की और से हाईकोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि कोर्ट के आगामी आदेशों तक प्रदेश के किसी भी स्कूल में नए एसएमसी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी. मामले की आगामी सुनवाई 5 सितंबर को होनी है. ऐसे में आगामी आदेशों तक शिक्षा विभाग ने एसएमसी के तहत शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगा दी है.

हालांकि प्रदेश में जिन सामान्य क्षेत्रों में छह माह और जनजातिय क्षेत्रों में 3 माह से शिक्षकों के पद खाली पड़े है उन्हें एसएमसी के तहत भरने के आदेश सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद जारी किए थे.

इसी के तहत स्कूलों में एसएमसी के जरिए शिक्षक भर्ती भी शुरू हो गई है. लेकिन अब कोर्ट के आदेशों के बाद उच्च शिक्षा निदेशक ने जिला उपनिदेशकों सहित स्कूलों के प्रिंसिपलों को यह आदेश जारी किए हैं कि स्कूलों में एसएमसी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति न जाए.

ये भी पढ़ें: आजादी के 7 दशक बाद भी विकास की राह देख रहा ठियोग, पत्रकारों के सवाल पर भड़के मंत्री सुरेश भारद्वाज

शिमला: प्रदेश के स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के तहत शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी. इसके आदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की और से सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को जारी किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि आगामी आदेश न मिलने तक स्कूलों में एसएमसी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति न की जाए.

शिक्षा विभाग ने यह फैसला हाईकोर्ट में एसएससी भर्ती के खिलाफ दायर याचिका पर चल रही सुनवाई के तहत लिया गया है. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को एसएमसी के तहत स्कूलों में भरे गए शिक्षकों से कई सालों तक सेवाएं लेने पर नाराजगी जताई थी.

हाईकोर्ट ने कहा था कि एसएमसी में शिक्षकों की भर्तियां स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत की जाती है. इन शिक्षकों की नियुक्ति एक तय समय के लिए नियमों के अनुसार ही होती है. उस तय समय के बीच नियमित भर्तियां करना अनिवार्य होता है. अब शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के सुनवाई के चलते स्कूलों में एसएमसी की भर्तियों को रोक लगा दी है.

बता दें कि सरकार की और से हाईकोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि कोर्ट के आगामी आदेशों तक प्रदेश के किसी भी स्कूल में नए एसएमसी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी. मामले की आगामी सुनवाई 5 सितंबर को होनी है. ऐसे में आगामी आदेशों तक शिक्षा विभाग ने एसएमसी के तहत शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगा दी है.

हालांकि प्रदेश में जिन सामान्य क्षेत्रों में छह माह और जनजातिय क्षेत्रों में 3 माह से शिक्षकों के पद खाली पड़े है उन्हें एसएमसी के तहत भरने के आदेश सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद जारी किए थे.

इसी के तहत स्कूलों में एसएमसी के जरिए शिक्षक भर्ती भी शुरू हो गई है. लेकिन अब कोर्ट के आदेशों के बाद उच्च शिक्षा निदेशक ने जिला उपनिदेशकों सहित स्कूलों के प्रिंसिपलों को यह आदेश जारी किए हैं कि स्कूलों में एसएमसी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति न जाए.

ये भी पढ़ें: आजादी के 7 दशक बाद भी विकास की राह देख रहा ठियोग, पत्रकारों के सवाल पर भड़के मंत्री सुरेश भारद्वाज

Intro:प्रदेश के स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के तहत शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी । इसके आदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों को जारी किए गए हैं। आदेश जिला उप निदेशकों के साथ ही स्कूल प्रिंसिपलों को भी जारी किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आगामी आदेश ना मिलने तक स्कूलों में एसएमसी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति ना की जाए। शिक्षा विभाग ने यह फैसला हाईकोर्ट में एसएससी भर्ती के खिलाफ दायर याचिका पर चल रही सुनवाई के तहत लिया गया है। इससे पहले ही हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को एसएमसी के तहत स्कूलों में भरे गए शिक्षकों से कई वर्षों तक सेवाएं लेने पर नाराजगी जताई थी।


Body:हाईकोर्ट ने कहा था कि एसएमसी में शिक्षकों की भर्तियां स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहतकी जाती है। इन शिक्षकों की नियुक्ति एक तय समय के लिए नियमों के अनुसार ही होती है और उस तय समय के बीच नियमित भर्तियां करना अनिवार्य होता है। अब शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के सुनवाई के चलते स्कूलों में एसएमसी की भर्तियों को रोक लगा दी है। बता दे सरकार की ओर से हाई कोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि कोर्ट के आगामी आदेशों तक प्रदेश के किसी भी स्कूल में नए एसएमसी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब जब मामले में आगामी सुनवाई 5 सितंबर को होनी है तो ऐसे में आगामी आदेशों तक शिक्षा विभाग ने एसएमसी के तहत शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगा दी है।


Conclusion:हालांकि प्रदेश में जिन सामान्य क्षेत्रों में छह माह और जनजातिय क्षेत्रों में 3 माह से शिक्षकों के पद रिक्त पड़े है उन्हें एसएमसी तहत भरने के आदेश सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद में जारी किए थे। इसी के तहत स्कूलों में एसएमसी के तहत शिक्षक भर्ती भी शुरू हो गई है लेकिन अब कोर्ट के आदेशों के बाद उच्च शिक्षा निदेशक ने जिला उपनिदेशकों सहित स्कूलों के प्रिंसिपलों को यह आदेश जारी किए है कि स्कूलों में एसएमसी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति ना की जाए। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इनका सख्ती से पालन किया जाए। अब जब एसएमसी के तहत भी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लग गई है तो जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त है वहां छात्रों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ना तय है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.