शिमला: हिमाचल प्रदेश में आपदा की वजह से घरों को होने वाले नुकसान को देखते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एक बडा फैसला लिया है. इसके तहत अगर कही मकानों को नालों आदि से खतरा होगा तो उसके लिए रिटेनिंग वॉल और नाले का चैनेलाइजेशन करने के लिए प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि से पैसा खर्च किया जा सकेगा. सरकार ने इसके लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के नियमों में छूट देने का फैसला लिया है.
प्रदेश में भारी आपदा को देखते हुए सरकार ने इस साल के लिए यह फैसला लिया है. प्रदेश में कई लोगों के घरों को खतरा पैदा हो गया है, कई जगह नालों की वजह से मकानों के गिरने की स्थिति बन रही है. ऐसे में विधायक इन जगहों पर रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल और नालों की चेनेलाइजेशन के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि से फंड जारी करने की सिफारिश कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत नियमों में छूट देकर इस योजना के तहत रिटेनिंग वॉल (सुरक्षा दीवारों), ब्रेस्टवॉल और नालों के चैनेलाइजेशन (तटीयकरण) जैसे कार्यों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि हाल ही में बारिश के कारण प्रदेशभर में भारी जान-माल के नुकसान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के चलते प्रदेश को आपदा का सामना करना पड़ रहा है जिस कारण राज्यभर में बहुमूल्य जाने गईं हैं और निजी एवं सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि सरकार बाधित सड़कों और जलापूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए दिन-रात कार्य कर रही है. इसके अलावा आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है.
पटवारी या प्रधान घरों को नुकसान या संभावित नुकसान का देंगे प्रमाण पत्र: सुरक्षा दीवारों व ब्रेस्टवॉल इत्यादि के संरक्षण और नालों के चैनलाइजेशन के लिए पात्र व्यक्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी अथवा ग्राम पंचायत प्रधान की ओर से जून, 2023 के पश्चात बारिश के कारण हुए नुकसान से उनके घरों को मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का संकट होने के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना होगा.
बारिश के कारण भू-क्षरण की संभावनाएं बढ़ने और निजी एवं सामुदायिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए नाले का रख-रखाव अति आवश्यक होने संबंधी पटवारी एवं प्रधान द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्र के विधायक नालों के तटीयकरण के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत सिफारिश कर सकेंगे.
उल्लेखनीय कि कि विधायक क्षेत्र विकास निधी का पैसा अभी तक संपर्क मार्गों को बनाने, पुराने मार्गों की मरम्मत करने, सामुदायिक भवन निर्माण और आधारभूत ढांचा विकास आदि सावर्जनिक कार्यों के लिए दिया जाता रहा है, लेकिन अब नालों आदि की वजह से नुकसान को रोकने के लिए चैनलाइनजेशन और रिटेनिंग वॉल आदि पर भी इस निधि का पैसा खर्च किया जा सकेगा. इससे जरूर लोगों को राहत मिलेगी.