शिमला: आबकारी विभाग ने जीएसटी चोरी पर एक साल में 8 करोड़ का जुर्माना वसूला है.राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त युनूस ने कहा कि विभाग ने साल 2022-23 में माल ढुलाई में जीएसटी के प्रावधानों के उल्लघंन से संबंधित विभिन्न मामलों में 8 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है. उन्होंने कहा कि जीएसटी चोरी के मामलों के निरीक्षण के लिए विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान बीते दिन हमीरपुर में लगभग 1.10 करोड़ रुपए के करीब 2 किलोग्राम सोने के आभूषण पकड़े गए. इसी तरह विभाग द्वारा शिमला में एक संदिग्ध तंबाकू डीलर का भी जीएसटी कर चोरी के मामले में निरीक्षण किया गया. जांच में पाया गया कि डीलर ने सिगरेट के कुछे ब्रांड उपयुक्त दस्तावेजों के बगैर खरीदे थे.
सोने एवं तंबाकू पर फोकस: आयुक्त ने कहा कि विभाग जीएसटी में टाल-मटोल अथवा कर चोरी के मामलों पर कड़ी निगरानी रख रही है, जिसके कि इस तरह के मामलों में कमी लाकर अधिकतम राजस्व एकत्र किया जा सके. विभाग विशेष तौर पर सोने एवं तंबाकू पर जीएसटी कर चोरी के मामलों पर फोकस कर रहा है. सोने एवं चांदी पर जीएसटी की न्यूनतम दर 3 प्रतिशत है, जबकि तंबाकू पर जीएसटी की दर विभिन्न उप-करों सहित 188 प्रतिशत तक है. हालांकि सोने एवं चांदी पर जीएसटी की दर न्यूनतम है, लेकिन इसकी कीमत अधिक होने के कारण कर चोरों को इससे बड़े स्तर पर मुनाफा हो रहा है. इसी तरह जीएसटी की उच्चतम दरों के कारण तंबाकू उत्पादों पर कर चोरी से भी काफी लाभ होता है, इसके चलते विभाग कर चोरी की लिहाज से इन दोनों पर ही विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है.
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