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मंगलवार से बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों की गाड़ियां बिना परमिट जा सकेंगी- SP शिमला

शिमला में मंगलवार से बैंक जाने के लिए बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों की प्राइवेट गाड़ियां बिना परमिट जा सकेंगी. लिस्ट नंबर व सीरियल नंबर देखकर बिना खिड़की खोले उन्हें जाने दिया जा सकता है. गाड़ी में नियमानुसार दो से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए.

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Published : Apr 20, 2020, 10:33 PM IST

SP Shimla on bank employees permit
बैंक कर्मचारियों के परमिट पर एसपी शिमला

शिमला: जिला में मंगलवार से बैंक जाने के लिए बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों की प्राइवेट गाड़ियां बिना परमिट जा सकेंगी. मैनेजर अपने कर्मचारियों की लिस्ट एसपी कार्यालय में जमा करवाएं, जिसमें कर्मचारी अधिकारी का नाम, गाड़ी नंबर, चलने का स्थान, चलने का समय, पहुंचने का स्थान, बैंक से वापिस चलने का समय लिखा हो और एक फोटो लगा हो.

एसपी शिमला ओमापति जम्वाल ने बताया कि एसपी कार्यालय में जमा लिस्ट में दिया कर्मचारी, अधिकारी का सीरियल नंबर वह अपनी फ्रंट स्क्रीन पर पेस्ट करे. एक लिस्ट नंबर एसपी कार्यालय द्वारा दिया जाएगा, वह भी फ्रंट स्क्रीन पर सीरियल नंबर से ऊपर लिखें. उन्होंने कहा कि नाकों पर यह लिस्ट रहेगी.

लिस्ट नंबर व सीरियल नंबर देखकर बिना खिड़की खोले उन्हें जाने दिया जा सकता है. गाड़ी में नियमानुसार दो से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. जिला के बैरियर पार करने के लिए जैसा भी निर्देश आएगा, उसे सूचित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: बारिश और तूफान से फसल को 50 फीसदी नुकसान, किसानों व बागवानों की उम्मीदों पर फिरा पानी

शिमला: जिला में मंगलवार से बैंक जाने के लिए बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों की प्राइवेट गाड़ियां बिना परमिट जा सकेंगी. मैनेजर अपने कर्मचारियों की लिस्ट एसपी कार्यालय में जमा करवाएं, जिसमें कर्मचारी अधिकारी का नाम, गाड़ी नंबर, चलने का स्थान, चलने का समय, पहुंचने का स्थान, बैंक से वापिस चलने का समय लिखा हो और एक फोटो लगा हो.

एसपी शिमला ओमापति जम्वाल ने बताया कि एसपी कार्यालय में जमा लिस्ट में दिया कर्मचारी, अधिकारी का सीरियल नंबर वह अपनी फ्रंट स्क्रीन पर पेस्ट करे. एक लिस्ट नंबर एसपी कार्यालय द्वारा दिया जाएगा, वह भी फ्रंट स्क्रीन पर सीरियल नंबर से ऊपर लिखें. उन्होंने कहा कि नाकों पर यह लिस्ट रहेगी.

लिस्ट नंबर व सीरियल नंबर देखकर बिना खिड़की खोले उन्हें जाने दिया जा सकता है. गाड़ी में नियमानुसार दो से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. जिला के बैरियर पार करने के लिए जैसा भी निर्देश आएगा, उसे सूचित किया जाएगा.

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